कानपुर : पेंशनर्स को पेंशन विभाग के नियमों के तहत हर साल नवंबर और मार्च महीने के दौरान अपना लाइफ सर्टिफिकेट पीएफ कार्यालय में जमा करना होता है. इसके बाद तय समय से पेंशनर्स के खातों में राशि पहुंचती है. पिछले साल से एक नया नियम भी लागू हो चुका है. लाइफ सर्टिफिकेट के साथ ही बायोमेट्रिक को भी अनिवार्य कर दिया गया है. जानकारी न होने की वजह से कई पेंशनर्स को पेंशन के लिए परेशान होना पड़ता है. पीएफ कार्यालय के अफसरों के मुताबिक बिना बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पूरी किए पेंशन नहीं मिल पाएगी. ऐसे में पेंशनर्स को इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.
बायोमेट्रिक की प्रक्रिया को इस तरह करें पूरा : आल इंडिया ईपीएफ स्टाफ संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत शुक्ला ने बताया कि पेंशनर्स के लिए पहला विकल्प भविष्य निधि कार्यालय है. वहां से वह पूरी जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा जो जनसेवा केंद्र हैं, या फिर भविष्य निधि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर-14470 पर भी बात करके जानकारी कर सकते हैं. उन्होंने कहा, सभी पेंशनर्स नवंबर के अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा कर दें. बायोमेट्रिक की व्यवस्था का भी पालन करे, जिससे उन्हें पेंशन के लिए परेशा न होना पड़े.
ईपीएफओ पोर्टल पर पेंशनर्स पोर्टल का विकल्प चुन सकते हैं : भविष्य निधि कार्यालय के आला अफसरों ने बताया कि पेंशनर्स अगर आनलाइन जानकारी चाहते हैं तो वह ईपीएफओ पोर्टल पर पेंशनर्स पोर्टल का विकल्प चुन सकते हैं. इस पोर्टल से पेंशनर्स को सारी जानकारी मिल जाएगी.
यह भी जानिए
कानपुर में कुल पेंशनर्स की संख्या : 10000
कानपुर रीजन में पेंशनर्स की संख्या : 60000
प्रदेश में पेंशनर्स की संख्या: 500000
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