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कानपुर: जिलाधिकारी ने धार्मिक स्थल खोलने के दिए आदेश, कोरोना नियमों का करना होगा पालन

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अब धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि धार्मिक स्थल पर जाने वाले लोगों को कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना होगा. बता दें कि लॉकडाउन के बाद से ही प्रदेश धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था.

धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश.
धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश.
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Published : Sep 3, 2020, 10:22 PM IST

कानपुर: जिले के धार्मिक संस्थानों के लिए खुशी की बात है, अब कानपुर महानगर के भी सारे धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे. आपको बता दें कि जिस प्रकार से शासन की ओर से शनिवार की बंदी को हटाने का निर्देश दिया गया है, उसके बाद कानपुर महानगर में भी अब बाजार 6 दिन खुलेंगे. केवल रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. वहीं अब धार्मिक स्थलों के खुलने का रास्ता भी कानपुर महानगर में साफ हो गया है. कानपुर महानगर में सभी धार्मिक स्थल कोरोना से बचाव के नियमों के साथ खोले जा सकेंगे. इसके लिए जिला अधिकारी ने आदेश दे दिए हैं.

महत्तवपूर्ण बातें-

  • जिलाधिकारी ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जारी किया आदेश.
  • कोरोना से बचाव के नियमों का करना होगा पालन.
  • रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे धार्मिक स्थल.

लॉकडाउन लगने के साथ ही धार्मिक स्थलों पर ताला डाल दिया गया था. वहीं धार्मिक स्थलों के बंद हुए लगभग साढ़े 5 महीने हो चुके हैं. प्रदेश में कई जगह धार्मिक स्थल खोल भी दिए गए हैं, लेकिन कानपुर में जिस प्रकार से लगातार कोरोना का कहर जारी है, उसको देखते हुए कानपुर के सारे धार्मिक स्थल अभी बंद हैं. शासन के निर्देशों के अनुसार अब हफ्ते के 6 दिन मार्केट खोले जाएंगे, उसी प्रकार से जिलाधिकारी ने कोरोना से बचाव के नियम फॉलो करने के साथ सारे धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है. इसके तहत सभी धार्मिक स्थलों जिनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर सभी खोले जा सकेंगे.

शासन द्वारा शनिवार की बंदी खत्म किए जाने के बाद अब डीएम आलोक तिवारी ने भी सप्ताह में छह दिन बाजार खोलने का आदेश जारी कर दिया है. रविवार के दिन बंदी को सख्ती से लागू कराने का उन्होंने आदेश दिया है. इसी के साथ ही अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थलों के खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है. जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि धार्मिक स्थल खुल सकते हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के जो नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करना होगा.

इसे भी पढ़ें- सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्यः मुख्य सचिव

कानपुर: जिले के धार्मिक संस्थानों के लिए खुशी की बात है, अब कानपुर महानगर के भी सारे धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे. आपको बता दें कि जिस प्रकार से शासन की ओर से शनिवार की बंदी को हटाने का निर्देश दिया गया है, उसके बाद कानपुर महानगर में भी अब बाजार 6 दिन खुलेंगे. केवल रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. वहीं अब धार्मिक स्थलों के खुलने का रास्ता भी कानपुर महानगर में साफ हो गया है. कानपुर महानगर में सभी धार्मिक स्थल कोरोना से बचाव के नियमों के साथ खोले जा सकेंगे. इसके लिए जिला अधिकारी ने आदेश दे दिए हैं.

महत्तवपूर्ण बातें-

  • जिलाधिकारी ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जारी किया आदेश.
  • कोरोना से बचाव के नियमों का करना होगा पालन.
  • रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे धार्मिक स्थल.

लॉकडाउन लगने के साथ ही धार्मिक स्थलों पर ताला डाल दिया गया था. वहीं धार्मिक स्थलों के बंद हुए लगभग साढ़े 5 महीने हो चुके हैं. प्रदेश में कई जगह धार्मिक स्थल खोल भी दिए गए हैं, लेकिन कानपुर में जिस प्रकार से लगातार कोरोना का कहर जारी है, उसको देखते हुए कानपुर के सारे धार्मिक स्थल अभी बंद हैं. शासन के निर्देशों के अनुसार अब हफ्ते के 6 दिन मार्केट खोले जाएंगे, उसी प्रकार से जिलाधिकारी ने कोरोना से बचाव के नियम फॉलो करने के साथ सारे धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है. इसके तहत सभी धार्मिक स्थलों जिनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर सभी खोले जा सकेंगे.

शासन द्वारा शनिवार की बंदी खत्म किए जाने के बाद अब डीएम आलोक तिवारी ने भी सप्ताह में छह दिन बाजार खोलने का आदेश जारी कर दिया है. रविवार के दिन बंदी को सख्ती से लागू कराने का उन्होंने आदेश दिया है. इसी के साथ ही अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थलों के खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है. जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि धार्मिक स्थल खुल सकते हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के जो नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करना होगा.

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