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भतीजे से अवैध संबंध में पत्नी ने गला दबाकर पति को मार डाला था, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - कानपुर हत्या कोर्ट फैसला

कानपुर में अवैध संबंध में पत्नी ने भतीजे के साथ मिलकर पति की हत्या (husband murder wife life imprisonment) कर दी थी. महिला ने परिजनों को पति के आत्महत्या की जानकारी दी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राज खुल गया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 23, 2023, 1:12 PM IST

कानपुर : जिले के नौबस्ता इलाके में भतीजे से अवैध संबंध में पत्नी ने उसके साथ मिलकर गला दबाकर पति की हत्या कर दी थी. घटना साल 2018 में हुई थी. पिता की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था. सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आरोपी पत्नी को उम्रकैद जबकि भतीजे को 10 साल की सजा सुनाई.

साल 2018 में हुई थी घटना : एडवोकेट करीम अहमद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मामला कानपुर साउथ के नौबस्ता थाना क्षेत्र का है. राजमिस्त्री धर्मेंद्र पत्नी रेखा और बच्चों के साथ सिद्धार्थनगर मोहल्ले में किराए पर रह रहे थे. 21 जुलाई 2018 को रेखा ने धर्मेंद्र के भाई अनिल को कॉल किया. बताया कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम में पता चला कि धर्मेंद्र ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला था राज : बेटे की हत्या की जानकारी के बाद पिता रामबाबू ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने धर्मेंद्र की पत्नी रेखा और उसकी बड़ी बहन के लड़के सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को जेल भेज दिया गया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने रेखा को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि सुल्तान को 10 साल की सजा दी है. घटना के पांच साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.

यह भी पढ़ें : पत्नी का हाथ पकड़कर दोस्त ने किया डांस, पति ने विरोध किया तो कुल्हाड़ी से काट डाला

कानपुर : जिले के नौबस्ता इलाके में भतीजे से अवैध संबंध में पत्नी ने उसके साथ मिलकर गला दबाकर पति की हत्या कर दी थी. घटना साल 2018 में हुई थी. पिता की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था. सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आरोपी पत्नी को उम्रकैद जबकि भतीजे को 10 साल की सजा सुनाई.

साल 2018 में हुई थी घटना : एडवोकेट करीम अहमद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मामला कानपुर साउथ के नौबस्ता थाना क्षेत्र का है. राजमिस्त्री धर्मेंद्र पत्नी रेखा और बच्चों के साथ सिद्धार्थनगर मोहल्ले में किराए पर रह रहे थे. 21 जुलाई 2018 को रेखा ने धर्मेंद्र के भाई अनिल को कॉल किया. बताया कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम में पता चला कि धर्मेंद्र ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला था राज : बेटे की हत्या की जानकारी के बाद पिता रामबाबू ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने धर्मेंद्र की पत्नी रेखा और उसकी बड़ी बहन के लड़के सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को जेल भेज दिया गया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने रेखा को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि सुल्तान को 10 साल की सजा दी है. घटना के पांच साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.

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