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पांच वर्षीय बच्ची से ओरल सेक्स करते हुए छेड़खानी की कोशिश, गिरफ्तार

कानपुर में पुलिस ने एक अधेड़ को पांच वर्षीय बच्ची से ओरल सेक्स (oral sex) करते हुए छेड़खानी की घटना के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गिरफ्तार अधेड़
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Published : Nov 22, 2021, 10:20 PM IST

कानपुर: महिलाओं व युवतियों से रेप व छेड़खानी जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसा ही एक मामला घाटमपुर तहसील के एक गांव में देखने को मिला, जहां एक अधेड़ ने पांच वर्षीय बच्ची से ओरल सेक्स करते हुए छेड़खानी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया. वही मामले की जानकारी होने पर पीड़ित के परिजनों ने इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की.

जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हडकंप मच गया, जब गांव के ही एक अधेड़ ने पांच वर्षीय मासूम से ओरल सेक्स करते हुए छेड़खानी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया.

सुशील कुमार दुबे, सीओ, घाटमपुर

इसे भी पढ़े : महिला डिग्री कॉलेज में सेक्स रैकेट चला रहा था प्रोफेसर, मुकदमा दर्ज

वहीं, मासूम ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्या है पॉक्सो एक्ट: प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट है. पॉक्सो एक्ट-2012 को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था.

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कानपुर: महिलाओं व युवतियों से रेप व छेड़खानी जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसा ही एक मामला घाटमपुर तहसील के एक गांव में देखने को मिला, जहां एक अधेड़ ने पांच वर्षीय बच्ची से ओरल सेक्स करते हुए छेड़खानी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया. वही मामले की जानकारी होने पर पीड़ित के परिजनों ने इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की.

जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हडकंप मच गया, जब गांव के ही एक अधेड़ ने पांच वर्षीय मासूम से ओरल सेक्स करते हुए छेड़खानी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया.

सुशील कुमार दुबे, सीओ, घाटमपुर

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वहीं, मासूम ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्या है पॉक्सो एक्ट: प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट है. पॉक्सो एक्ट-2012 को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था.

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