कानपुर देहात: कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन जारी है. इस लॉकडाउन के दौरान पीड़ित महिलाओं और बच्चों की कानूनी मदद प्राधिकरण करेगा. यह निःशुल्क कानूनी मदद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र के मार्ग दर्शन में की जाएगी.
नई दिल्ली और लखनऊ प्राधिकरण ने दिए ये निर्देश
प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नाल्सा) एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ (उ०प्र० साल्सा) के निर्देश पर जनपद स्तर पर कार्यरत वन स्टाप सेंटर और महिला हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले उक्त पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा.
महिला और बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी
कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए भारत सरकार ने देश में लाॅकडाउन लागू किया है, इस कष्ट के समय बहुत से व्यक्ति कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. इनमें महिलाएं, बच्चे और कमजोर वर्ग के लिए भारत सरकार ने वन स्टाप सेंटर एवं महिला हेल्प लाइन का पूर्व में गठन किया है. संकट की इस घड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन स्टाप सेंटर एवं महिला हेल्प लाइन को संचालित करने वाले अधिकारी से समन्वय स्थापित कर लाॅकडाउन के समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को टेलीफोन आदि के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा.
कानूनी मदद के लिए इन नंबर पर संपर्क करें
वर्तमान में भारत में 683 वन स्टाप सेंटर हैं. जनपद कानपुर देहात में वन स्टाप सेंटर एवं महिला हेल्प लाइन जिला अस्पताल में स्थापित है, जिसका टोल नं. 181 और 7235008635 है. लीगल ऐड हेल्प लाइन (उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) 1800-419-0234 है. इसके अलावा शशिकला पांडेय (9450019664), दीपांशू दास (9451321172), दुष्यंत कुमार मिश्रा (9415424592) से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है.