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दोहरे हत्याकांड मामले में दो संगे भाइयों को उम्र कैद - कानपुर देहात कोर्ट की खबर

यूपी के जनपद कानपुर देहात की जिला न्यायालय में आज एक अहम फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. इस पूरे मामले में दो डॉक्टर सहित कुल 9 गवाहों ने गवाही दी है.

जिला न्यायालय
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Published : Mar 13, 2021, 9:10 PM IST

कानपुर देहात : ये मामला जनपद कानपुर नगर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बिरहान का है. जहां पर वर्ष 2003 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में एडीजे दो/एससीएसटी की अदालत ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर अलग अलग बीस बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

दोहरे हत्याकांड में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी केके शुक्ला और सीबीसीआईडी के एसपीओ नागेश दीक्षित ने बताया कि कानपुर नगर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरहान गांव के रहने वाले रामप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई फूलचंद्र अपनी महिला मित्र राजमनी के साथ ग्राम समाज की जमीन पर दो कमरे बनाकर रहता था. गांव के ही दो सगे भाई सुरेश कटियार व गिरीश कटियार की उस जमीन पर निगाह थी. वो फूलचंद्र से जमीन को खाली कराकर कब्जा करना चाहते थे. बात न मानने पर सगे भाइयों ने मिलकर 28/29 जुलाई 2003 की रात फूलचंद्र व राजरानी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांका आरोपी गिरीश कटियार की निशानदेही पर बरामद किया था.

मामले में 9 लोगों ने दी थी गवाही

इस दोहरे हत्याकांड की सुनवाई एडीजे दो/एएसएसटी अखिलेश पाठक की अदालत में चल रही थी. एसपीओ ने बताया कि मामले में दो डॉक्टर सहित कुल 9 गवाहों ने पेश होकर गवाही दी है. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुरेश कटियार व गिरीश कटियार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कानपुर देहात : ये मामला जनपद कानपुर नगर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बिरहान का है. जहां पर वर्ष 2003 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में एडीजे दो/एससीएसटी की अदालत ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर अलग अलग बीस बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

दोहरे हत्याकांड में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी केके शुक्ला और सीबीसीआईडी के एसपीओ नागेश दीक्षित ने बताया कि कानपुर नगर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरहान गांव के रहने वाले रामप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई फूलचंद्र अपनी महिला मित्र राजमनी के साथ ग्राम समाज की जमीन पर दो कमरे बनाकर रहता था. गांव के ही दो सगे भाई सुरेश कटियार व गिरीश कटियार की उस जमीन पर निगाह थी. वो फूलचंद्र से जमीन को खाली कराकर कब्जा करना चाहते थे. बात न मानने पर सगे भाइयों ने मिलकर 28/29 जुलाई 2003 की रात फूलचंद्र व राजरानी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांका आरोपी गिरीश कटियार की निशानदेही पर बरामद किया था.

मामले में 9 लोगों ने दी थी गवाही

इस दोहरे हत्याकांड की सुनवाई एडीजे दो/एएसएसटी अखिलेश पाठक की अदालत में चल रही थी. एसपीओ ने बताया कि मामले में दो डॉक्टर सहित कुल 9 गवाहों ने पेश होकर गवाही दी है. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुरेश कटियार व गिरीश कटियार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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