कानपुर देहातः जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ खनिज का खनन एवं परिवहन किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है. जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में खनन किया जाएगा.
खनिजों के खनन और परिवहन का कार्य संचालित किये जाने के लिए खनन संचालकों से कोविड 19 के प्रबंधन के लिए सुरक्षा उपायों की सूचना दी गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, श्रमिकों के लिए मास्क, गमछा, सैनिटाइजर एवं हैंडवाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया गया है. मदिरा, पान, धूम्रपान एवं तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है. इसके साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को कार्य मुक्त रखने के निर्देश जारी किए गए है. इसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी सहित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वस्थ्य अधिकारी कानपुर देहात को देना अनिवार्य होगा.
शर्तों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. खनन कार्य में पहले से नियोजित श्रमिक जो लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं गये हैं और कार्य स्थल पर रुके हैं. उन्हीं श्रमिकों से कार्य कराया जायेगा. आम लोगों से आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर उपयोग किये जाने हेतु अपील की जाएगी. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर खनन कार्य को रोके जाने के साथ संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.