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बिकरू कांड के आरोपी गुड्डन की जमानत याचिका खारिज

बिकरू कांड के आरोपी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की कानपुर देहात न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. वहीं फर्जी आईडी से सिम और शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में भी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. गुड्डन इस समय माती जेल में बंद है.

अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी
अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी
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Published : Feb 8, 2021, 9:15 PM IST

कानपुर देहातः बीते दिनों कानपुर में हुए बिकरु कांड के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बेहद करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की जमानत अर्जी न्यायालय कानपुर देहात ने खारिज कर दी है. गुड्डन बिकरु कांड का आरोपी है, इसकी जमानत याचिका एंटी डकैती कोर्ट ने खारिज की है.

जाएंगे हाईकोर्ट
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय कानपुर देहात में जमानत खारिज होने के बाद अब वे हाईकोर्ट में जाएंगे. बिकरु कांड में पुलिस ने विकास के करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को भी आरोपी बनाकर माती जेल भेजा है, जहां वह बंद है. इस पूरे मामले की सुनवाई कानपुर देहात की स्पेशल जज डकैती राम किशोर की अदालत में चल रही है. गुड्डन के अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि उन्होंने जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसे दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

फर्जी कागज के मामले में भी अर्जी खारिज
इसके अलावा गुड्डन पर फर्जी आईडी से सिम लेने और शस्त्र बनवाने में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में भी कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अब अपील करेंगे. जहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी.

कानपुर देहातः बीते दिनों कानपुर में हुए बिकरु कांड के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बेहद करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की जमानत अर्जी न्यायालय कानपुर देहात ने खारिज कर दी है. गुड्डन बिकरु कांड का आरोपी है, इसकी जमानत याचिका एंटी डकैती कोर्ट ने खारिज की है.

जाएंगे हाईकोर्ट
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय कानपुर देहात में जमानत खारिज होने के बाद अब वे हाईकोर्ट में जाएंगे. बिकरु कांड में पुलिस ने विकास के करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को भी आरोपी बनाकर माती जेल भेजा है, जहां वह बंद है. इस पूरे मामले की सुनवाई कानपुर देहात की स्पेशल जज डकैती राम किशोर की अदालत में चल रही है. गुड्डन के अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि उन्होंने जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसे दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

फर्जी कागज के मामले में भी अर्जी खारिज
इसके अलावा गुड्डन पर फर्जी आईडी से सिम लेने और शस्त्र बनवाने में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में भी कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अब अपील करेंगे. जहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी.

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