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अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल कैद - कानपुर देहात खबर

कानपुर देहात के जिला न्यायालय में एक आरोपी को अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है. जबकि अपहरण में साथ रहे दूसरे आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई है.

अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को दस साल कैद
अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को दस साल कैद
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Published : Mar 24, 2021, 2:32 PM IST

कानपुर देहात: जिला न्यायालय में एक आरोपी को किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी ने किशोरी का पहले अपहरण किया उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले की सुनवाई एडीजे दस की अदालत में चल रही थी. जिसके चलते आज इसका फैसला हो गया. आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है, जबकि अपहरण में साथ रहे दूसरे आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई है.

यह था मामला
पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां पर सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि दो संगे भाई सूरज व ननका साल 2011 में एक किशोरी का गांव से जबरन अपहरण कर ले गए थे. उसके बाद आरोपी सूरज ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उसके बाद पीड़ित परिजनों ने इसकी रिपोर्ट गजनेर थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा पीड़ित किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली थी. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. जिसकी सुनवाई एडीजी दस कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी.

इसे भी पढ़ें-लिपिक ने महिला को नौकरी झांसा देकर किया उत्पीड़न

वही पर एडीजीसी ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी सूरज को अधिकतम दस साल का कारावास व अपहरण में सहयोग करने वाले सगे भाई ननका को चार साल का कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है. दोनों पर 30 हजार रुपये का न्यायालय द्वारा अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

कानपुर देहात: जिला न्यायालय में एक आरोपी को किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी ने किशोरी का पहले अपहरण किया उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले की सुनवाई एडीजे दस की अदालत में चल रही थी. जिसके चलते आज इसका फैसला हो गया. आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है, जबकि अपहरण में साथ रहे दूसरे आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई है.

यह था मामला
पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां पर सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि दो संगे भाई सूरज व ननका साल 2011 में एक किशोरी का गांव से जबरन अपहरण कर ले गए थे. उसके बाद आरोपी सूरज ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उसके बाद पीड़ित परिजनों ने इसकी रिपोर्ट गजनेर थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा पीड़ित किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली थी. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. जिसकी सुनवाई एडीजी दस कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी.

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वही पर एडीजीसी ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी सूरज को अधिकतम दस साल का कारावास व अपहरण में सहयोग करने वाले सगे भाई ननका को चार साल का कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है. दोनों पर 30 हजार रुपये का न्यायालय द्वारा अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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