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कन्नौज: लाॅकडाउन 4.0 में व्यापारियों को मिली राहत, नियमों के तहत खुलेंगी दुकानें - kannauj news today

कन्नौज जिले में लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान दुकानें खोली जाएंगी. इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. कुछ नियमों व शर्तों का पालन करते हुए दुकानें खोलने का आदेश प्रशासन ने दिया है.

जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा
जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा
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Published : May 20, 2020, 3:20 PM IST

कन्नौज: कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद मार्केट बुधवार से खुल सकेंगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने नियम व शर्तों के साथ गाइड लाइन जारी की है. मंगलवार शाम को कैंप कार्यालय में डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया और फिर लाॅकडाउन 4.0 के लिए तय किए गए नियमों को प्रशासन की ओर से जारी कर दिया.

दिन के मुताबिक खुलेंगी दुकानें
एसडीएम सदर शैलेष कुमार व सीओ सिटी श्रीकांत प्रजापति ने तहसील सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्हें नए नियमों से अवगत कराया. मार्केट खुलने के नियम व शर्तों को बताते हुए एसडीएम ने कहा कि बुधवार से बाजार खोले जाएंगे, लेकिन उसके लिए व्यापारियों को नियमों का पालन करना होगा. सरायमीरा पूर्वी बाईपास स्थित नवीन मंडी समिति से जिले की तरफ जाने वाले मार्ग के दाईं ओर की दुकानें बुधवार से खुलेंगी, जबकि सड़क के दूसरी साइड की दुकानें उस दिन पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी.

गुरुवार को बाईं ओर की सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन तब दाईं तरफ की सभी दुकानें बन्द रहेेंगी. इसी नियम के तहत व्यापारियों को एक-एक दिन अलग-अलग साइड की दुकानें खोलनी होंगी. दुकानों को खोलने के दौरान व्यापारियों को सुरक्षात्मक उपाय अपनाना अनिवार्य होगा. क्रेता व विक्रेता को मास्क पहनना जरूरी होगा. शारीरिक दूरी का पालन हर हाल में करना होगा. हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी रखनी होगी.

लागू होगा यही नियम
लाॅक डाउन 4.0 में शहर के अंदर की मार्केट व मकरन्दनगर एरिया की मार्केट भी खुल सकेंगी, लेकिन सरायमीरा की तरह वहां भी सड़क के एक साइड की दुकानें पहले दिन व सड़क के दूसरे साइड की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी. कृमशः इसी नियम के तहत मार्केट खुलेंगी

कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगी दुकानें
गाइड लाइन जारी करते हुए डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी. जबकि बाकी जगहों पर ग्रामीण व नगर क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खोलने की अनुमति होगी, लेकिन जो दुकानें खुलेंगी वह नियमों के तहत अलग-अलग दिन में अलग-अलग साइड की ही दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस व ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खोलने की अनुमति होगी.

कन्नौज: कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद मार्केट बुधवार से खुल सकेंगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने नियम व शर्तों के साथ गाइड लाइन जारी की है. मंगलवार शाम को कैंप कार्यालय में डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया और फिर लाॅकडाउन 4.0 के लिए तय किए गए नियमों को प्रशासन की ओर से जारी कर दिया.

दिन के मुताबिक खुलेंगी दुकानें
एसडीएम सदर शैलेष कुमार व सीओ सिटी श्रीकांत प्रजापति ने तहसील सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्हें नए नियमों से अवगत कराया. मार्केट खुलने के नियम व शर्तों को बताते हुए एसडीएम ने कहा कि बुधवार से बाजार खोले जाएंगे, लेकिन उसके लिए व्यापारियों को नियमों का पालन करना होगा. सरायमीरा पूर्वी बाईपास स्थित नवीन मंडी समिति से जिले की तरफ जाने वाले मार्ग के दाईं ओर की दुकानें बुधवार से खुलेंगी, जबकि सड़क के दूसरी साइड की दुकानें उस दिन पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी.

गुरुवार को बाईं ओर की सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन तब दाईं तरफ की सभी दुकानें बन्द रहेेंगी. इसी नियम के तहत व्यापारियों को एक-एक दिन अलग-अलग साइड की दुकानें खोलनी होंगी. दुकानों को खोलने के दौरान व्यापारियों को सुरक्षात्मक उपाय अपनाना अनिवार्य होगा. क्रेता व विक्रेता को मास्क पहनना जरूरी होगा. शारीरिक दूरी का पालन हर हाल में करना होगा. हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी रखनी होगी.

लागू होगा यही नियम
लाॅक डाउन 4.0 में शहर के अंदर की मार्केट व मकरन्दनगर एरिया की मार्केट भी खुल सकेंगी, लेकिन सरायमीरा की तरह वहां भी सड़क के एक साइड की दुकानें पहले दिन व सड़क के दूसरे साइड की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी. कृमशः इसी नियम के तहत मार्केट खुलेंगी

कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगी दुकानें
गाइड लाइन जारी करते हुए डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी. जबकि बाकी जगहों पर ग्रामीण व नगर क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खोलने की अनुमति होगी, लेकिन जो दुकानें खुलेंगी वह नियमों के तहत अलग-अलग दिन में अलग-अलग साइड की ही दुकानें खुलेंगी. इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस व ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खोलने की अनुमति होगी.

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