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जहरीली शराब बेचने पर दुकानदार को पांच साल की कैद, आठ साल से कोर्ट में विचाराधीन था मामला

कन्नौज में दुकानदार को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 7 हजार का जुर्माना भी लगाया है. युवक पर दुकान में नकली शराब बनाकर बेचने का आरोप सिद्ध हो गया. कोर्ट में मामला आठ साल से विचारधीन था.

दुकानदार को पांच साल की कैद
दुकानदार को पांच साल की कैद
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Published : May 26, 2022, 3:03 PM IST

कन्नौज: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक दुकानदार को कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है. परचून की दुकान में नकली जहरीली शराब बेचने का आरोप था. आठ साल बाद मामले में फैसला आया. इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशंभर सिंह ने की है. आरोपी दुकानदार पर 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

सदर कोतवाली क्षेत्र के कपूरापुर गांव की घटना है. जहां एक युवक परचून की दुकान में नकली जहरीली शराब बनाकर कंपनियों का लेवल लगाकर बेचता था. यह मामला कोर्ट में पिछले आठ सालों से विचारधीन था. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि 8 मार्च 2014 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार(Excise Inspector Manish Kumar) ने सिपाही इंद्रेश दुबे, कप्तान सिंह, निमिष कुमार और शिव सागर के साथ कपूरापुर गांव में छापा मारा था. छापेमारी के समय गांव में स्थित परचून की दुकान में आठ पौवे करीना ब्रांड, सात पौवे मस्ती ब्रांड, करीब डेढ़ लीटर अवैध शराब बरामद हुई.

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पूछताछ में दुकानदार ने बताया कि वह नकली शराब बनाकर बिक्री करने का काम करता था. इसके बाद आबकारी निरीक्षक ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया. मामले में चार गवाह पेश किए गए. बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशंभर प्रसाद ने आरोप सिद्ध होने पर टिल्लू कटियार को पांच साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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कन्नौज: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक दुकानदार को कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है. परचून की दुकान में नकली जहरीली शराब बेचने का आरोप था. आठ साल बाद मामले में फैसला आया. इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशंभर सिंह ने की है. आरोपी दुकानदार पर 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

सदर कोतवाली क्षेत्र के कपूरापुर गांव की घटना है. जहां एक युवक परचून की दुकान में नकली जहरीली शराब बनाकर कंपनियों का लेवल लगाकर बेचता था. यह मामला कोर्ट में पिछले आठ सालों से विचारधीन था. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि 8 मार्च 2014 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार(Excise Inspector Manish Kumar) ने सिपाही इंद्रेश दुबे, कप्तान सिंह, निमिष कुमार और शिव सागर के साथ कपूरापुर गांव में छापा मारा था. छापेमारी के समय गांव में स्थित परचून की दुकान में आठ पौवे करीना ब्रांड, सात पौवे मस्ती ब्रांड, करीब डेढ़ लीटर अवैध शराब बरामद हुई.

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पूछताछ में दुकानदार ने बताया कि वह नकली शराब बनाकर बिक्री करने का काम करता था. इसके बाद आबकारी निरीक्षक ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया. मामले में चार गवाह पेश किए गए. बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशंभर प्रसाद ने आरोप सिद्ध होने पर टिल्लू कटियार को पांच साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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