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जानलेवा हमला करने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाई ये सजा...

शराब के नशे में जानलेवा हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी को चार साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 4, 2022, 7:34 PM IST

कन्नौज: शराब के नशे में जानलेवा हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने दोषी को चार साल कारावास और 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के गढ़िया निजामपुर गांव निवासी राम प्रकाश जाटव ने 11 फरवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि वह शाम के समय घर के बाहर मौजूद था तभी गांव का ही रहने वाला दीपू सिंह पुत्र जगमोहन सिंह शराब के नशे में उससे गाली-गलौज करने लगा. गालियां देने से मना करने पर जानलेवा हमला कर दिया और दांत से उसकी अंगुली काट ली. चीख पुकार सुनकर अन्य ग्रामीण मौके पर आ गए और जैसे-तैसे बीच बचाव कर उसे बचाया. इस पर युवक जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया.

यह भी पढ़ें- चूल्हे की चिंगारी से घर में लगी आग, दो मासूम बच्चों समेत मां झुलसी

वहीं, पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के जज आनंद प्रकाश द्वितीय आरोप सिद्ध होने पर युवक को चार साल कारावास और आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटनी होगी.

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 323 में छह माह का कारावास और पांच सौ रुपये, धारा 324 में दो वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये, धारा 504 में एक साल कारावास और पांच सौ रुपये, एससी एसटी एक्ट में चार साल कारावास और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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कन्नौज: शराब के नशे में जानलेवा हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने दोषी को चार साल कारावास और 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के गढ़िया निजामपुर गांव निवासी राम प्रकाश जाटव ने 11 फरवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि वह शाम के समय घर के बाहर मौजूद था तभी गांव का ही रहने वाला दीपू सिंह पुत्र जगमोहन सिंह शराब के नशे में उससे गाली-गलौज करने लगा. गालियां देने से मना करने पर जानलेवा हमला कर दिया और दांत से उसकी अंगुली काट ली. चीख पुकार सुनकर अन्य ग्रामीण मौके पर आ गए और जैसे-तैसे बीच बचाव कर उसे बचाया. इस पर युवक जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया.

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वहीं, पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के जज आनंद प्रकाश द्वितीय आरोप सिद्ध होने पर युवक को चार साल कारावास और आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटनी होगी.

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 323 में छह माह का कारावास और पांच सौ रुपये, धारा 324 में दो वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये, धारा 504 में एक साल कारावास और पांच सौ रुपये, एससी एसटी एक्ट में चार साल कारावास और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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