कन्नौजः 10 रुपये का लालच देकर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. मामले में युवक पर आरोप सिद्ध होने पर जज गीता सिंह ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अपराधी को तीन माह अतिरिक्त कारावास सजा काटनी पड़ेगी.
क्या है पूरा मामला
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 17 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री घर वापस आ रही थी, तभी सौरिख थाना क्षेत्र के नगला का रहने वाला अभियुक्त बच्ची को 10 रुपये देने का लालच देकर उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दिया. घर आने पर पुत्री ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी.
10 हजार का अर्थ दंड
सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मामले में दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई. जज गीता सिंह ने आरोपी युवक को दो साल की कैद और 10 हजार रुपये की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.