कन्नौज: जनपद में दीपावली वाले दिन इंजीनियर की घात लगाकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एफटीसी सेकेंड के जज शिवकुमार तिवारी ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही 18-18 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी जबकि एक आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. मामले में आठ गवाह पेश किए गए थे. मृतक शिवम का आरोपी उमेश की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था.
जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र मझगवां बहादुरपुर गांव निवासी राबिंस (24) उर्फ शिवम पेशे से इंजीनियर था. दीपावली की छुट्टी पर वह घर आया था. सात नवम्बर 2018 की रात रिश्ते में भाई मंयक शेखर सिंह उर्फ मोनू के साथ किराना की दुकान से सामान खरीदकर घर जा रहा था. तभी पड़ोस के रहने वाले पहले से घात लगाए बैठे उमेश सिंह उर्फ मिंटू, दीपक उर्फ दीपू और आकाश ने हमला बोल दिया. मारपीट के दौरान लाइसेंसी बंदूक से फायर झोंक दिया. गोली लगने से राबिंस उर्फ शिवम की मौत हो गई. वहीं दूसरी गोली लगने से मंयक घायल हो गया था. मृतक के पिता उपेंद्र सिंह ने सौरिख थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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मामले की विवेचना कर तत्कालीन एसएचओ राज कुमार सिंह आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. अभियोजन पक्ष की ओर आठ गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों के आधार पर एफटीसी सेकेंड के जज शिव कुमार तिवारी ने शुक्रवार को आरोप सिद्ध होने पर उमेश व दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 18-18 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. बताया कि तीसरा आरोपी आकाश सिंह नाबालिग होने की वजह से उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 307 में 10 वर्ष, 506 में तीन वर्ष की सजा सुनाई है. बताया कि जुर्माने की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेगी.