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कन्नौज: राघवेंद्र सिंह हत्याकांड में एक ही परिवार के 7 लोगों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 साल पहले हुए राघवेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में अपर जिला जज-पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपितों को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 19, 2019, 11:17 PM IST

राघवेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को उम्रकैद की सजा.

कन्नौज: जिले में 22 मई 2016 को हुए राघवेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में एक ही परिवार के 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं बीएससी के छात्र, बुजुर्ग और महिला पर भी दोष साबित हुआ है. अपर जिला जज-पंचम कोर्ट ने दो साल पुराने हत्या के मामले में पिता, तीन पुत्र, बहू, नाती समेत सात को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

राघवेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को उम्रकैद की सजा.

क्या था पूरा मामला
जिले के थाना तालग्राम के गढ़िया सकरानी निवासी सत्येंद्र सिंह की पड़ोसी गजेंद्र सिंह से रंजिश चल रही थी. 22 मई 2016 को राघवेंद्र सिंह सुबह करीब साढ़े सात बजे खेत की रखवाली करने जा रहा था. रास्ते में गजेंद्र सिंह, पुत्र रजनू, संजय उर्फ संजीव, इकबाल बहादुर, बहू कुसुमलता, नाती गोपू और भतीजे अशोक ने रंजिश के चलते उसका रास्ता रोक कर पुरानी बातों को लेकर अभद्रता करने लगे थे. इसका विरोध करने पर उन लोगों ने राघवेंद्र पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था.

शोरगुल सुनकर राघवेंद्र के परिजन दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए. घायल राघवेंद्र की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी, जिसके बाद भाई सत्येंद्र सिंह ने सभी आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

आरोपियों को उम्रकैद की सजा
पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले में अपर जिला जज-पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्ति सजा काटनी होगी.

इसे भी पढ़ें- कबीर तिवारी हत्याकांड: 40 दिन बाद भी 'कानून' के हाथ खाली, आईजी ने कहा- पुलिस अपना काम कर रही

कन्नौज: जिले में 22 मई 2016 को हुए राघवेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में एक ही परिवार के 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं बीएससी के छात्र, बुजुर्ग और महिला पर भी दोष साबित हुआ है. अपर जिला जज-पंचम कोर्ट ने दो साल पुराने हत्या के मामले में पिता, तीन पुत्र, बहू, नाती समेत सात को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

राघवेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को उम्रकैद की सजा.

क्या था पूरा मामला
जिले के थाना तालग्राम के गढ़िया सकरानी निवासी सत्येंद्र सिंह की पड़ोसी गजेंद्र सिंह से रंजिश चल रही थी. 22 मई 2016 को राघवेंद्र सिंह सुबह करीब साढ़े सात बजे खेत की रखवाली करने जा रहा था. रास्ते में गजेंद्र सिंह, पुत्र रजनू, संजय उर्फ संजीव, इकबाल बहादुर, बहू कुसुमलता, नाती गोपू और भतीजे अशोक ने रंजिश के चलते उसका रास्ता रोक कर पुरानी बातों को लेकर अभद्रता करने लगे थे. इसका विरोध करने पर उन लोगों ने राघवेंद्र पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था.

शोरगुल सुनकर राघवेंद्र के परिजन दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए. घायल राघवेंद्र की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी, जिसके बाद भाई सत्येंद्र सिंह ने सभी आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

आरोपियों को उम्रकैद की सजा
पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले में अपर जिला जज-पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्ति सजा काटनी होगी.

इसे भी पढ़ें- कबीर तिवारी हत्याकांड: 40 दिन बाद भी 'कानून' के हाथ खाली, आईजी ने कहा- पुलिस अपना काम कर रही

Intro:कन्नौज : हत्या के मामले में तीन पीढ़ियों के एक ही परिवार के 7 लोगों को मिली उम्र कैद की सजा, बीएससी के छात्र, बुजुर्ग और महिला पर भी साबित हुआ हत्या का दोष । 
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अपर जिला जज-पंचम कोर्ट ने दो साल पुराने हत्या के मामले में पिता-तीन पुत्र, बहू, नाती समेत सात को उम्रकैद व 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एक ही परिवार के सात लोगोें को सजा मिलने पर परिजनाें में चीख-पुकार मच गई।
Body:कन्नौज के थाना तालग्राम के गढ़िया सकरानी निवासी सत्येंद्र सिंह की पड़ोसी गजेंद्र सिंह से रंजिश चल रही थी। उसने खेत में खरबूजे की खेती करवाई थी। 22 मई 2016 को सत्येंद्र सिंह का भाई राघवेंद्र सिंह सुबह करीब साढ़े सात बजे खेत की रखवाली करने जा रहा था। रास्ते में गजेंद्र सिंह, पुत्र रजनू, संजय उर्फ संजीव, इकबाल बहादुर, बहू कुसुमलता, नाती गोपू व भतीजे अशोक ने रंजिश के चलते उसका रास्ता रोक लिया। पुरानी बातों को लेकर अभद्रता करने लगे। विरोध पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। गांव के लोगों के आने पर तमंचे से फायर कर दिए। इससे लोग डर गए। शोरगुल सुनकर परिजन दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घायल राघवेंद्र की अस्पताल जाते समय मौत हो गई। भाई सत्येंद्र सिंह ने सभी आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले में अपर जिला जज-पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपितों को उम्रकैद व 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्ति सजा काटनी होगी।Conclusion:एक नजर में पूरा मामला

- हत्या के मामले में तीन पीढ़ियों के 7 लोगों को मिली उम्र कैद की सजा।

- वर्ष 2016 में हुई निर्मम हत्या के मामले में एडीजे पंचम ने सुनाया अपना अहम फैसला ।  

- बीएससी के छात्र, बुजुर्ग और महिला पर भी साबित हुआ हत्या का दोष ।

- इनमें से  एक आरोपी  पहले से ही  कारागार में बंद होकर काट रहा है सजा  ।

- 22 मई 2016 को थानाा तालग्राम क्षेत्र के गढ़िया सकरानी निवासी सत्येंद्र सिंह की खेत पर जाते समय कर दी गई थी निर्मम हत्या  ।

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बाइट - तरुण चंद्रा - शासकीय अधिवक्ता कन्नौज
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कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव
09415168969
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