कन्नौज: जिले में 22 मई 2016 को हुए राघवेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में एक ही परिवार के 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं बीएससी के छात्र, बुजुर्ग और महिला पर भी दोष साबित हुआ है. अपर जिला जज-पंचम कोर्ट ने दो साल पुराने हत्या के मामले में पिता, तीन पुत्र, बहू, नाती समेत सात को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
क्या था पूरा मामला
जिले के थाना तालग्राम के गढ़िया सकरानी निवासी सत्येंद्र सिंह की पड़ोसी गजेंद्र सिंह से रंजिश चल रही थी. 22 मई 2016 को राघवेंद्र सिंह सुबह करीब साढ़े सात बजे खेत की रखवाली करने जा रहा था. रास्ते में गजेंद्र सिंह, पुत्र रजनू, संजय उर्फ संजीव, इकबाल बहादुर, बहू कुसुमलता, नाती गोपू और भतीजे अशोक ने रंजिश के चलते उसका रास्ता रोक कर पुरानी बातों को लेकर अभद्रता करने लगे थे. इसका विरोध करने पर उन लोगों ने राघवेंद्र पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था.
शोरगुल सुनकर राघवेंद्र के परिजन दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए. घायल राघवेंद्र की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी, जिसके बाद भाई सत्येंद्र सिंह ने सभी आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
आरोपियों को उम्रकैद की सजा
पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले में अपर जिला जज-पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न देने पर सभी को नौ-नौ माह की अतिरिक्ति सजा काटनी होगी.
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