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किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा - किशोरी के साथ छेड़छाड़

किशोरी के साथ छेड़छाड़ व परेशान करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह तीनों आरिपोयों को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

कन्नौज कोर्ट
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Published : Jun 14, 2022, 11:03 PM IST

कन्नौज : किशोरी के साथ छेड़छाड़ व परेशान करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह तीनों आरिपोयों को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला ?
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 28 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 24 सितंबर को अपनी छोटी बहन के साथ कस्बा में नुमाइश देखकर वापस लौट रही थी. तभी त्रिलोकपुर गांव के पास अनुराग, जंगली उर्फ दुर्योधन और योगेंद्र उर्फ मंत्री पुत्री को रोककर बात करने का दवाब बनाने लगे और छेड़छाड़ शुरू कर दी. आरोप लगाया कि स्कूल जाते समय पुत्री को परेशान व छेड़छाड़ करते है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर एसआई जसवंत सिंह ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने तीनों आरोपियों को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है.

साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 354 में दो साल कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 354 डी में एक साल कारावाल व एक हजार रुपए, धारा 341 में एक माह कारावास व 500 रुपये, धारा 504 में छह माह कारावास व 500 रुपये, धारा 506 में एक साल कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है. बताया कि जुर्माने की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

इसे पढ़ें- शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवारः संजय राउत

कन्नौज : किशोरी के साथ छेड़छाड़ व परेशान करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह तीनों आरिपोयों को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला ?
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 28 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 24 सितंबर को अपनी छोटी बहन के साथ कस्बा में नुमाइश देखकर वापस लौट रही थी. तभी त्रिलोकपुर गांव के पास अनुराग, जंगली उर्फ दुर्योधन और योगेंद्र उर्फ मंत्री पुत्री को रोककर बात करने का दवाब बनाने लगे और छेड़छाड़ शुरू कर दी. आरोप लगाया कि स्कूल जाते समय पुत्री को परेशान व छेड़छाड़ करते है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर एसआई जसवंत सिंह ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने तीनों आरोपियों को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है.

साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 354 में दो साल कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 354 डी में एक साल कारावाल व एक हजार रुपए, धारा 341 में एक माह कारावास व 500 रुपये, धारा 504 में छह माह कारावास व 500 रुपये, धारा 506 में एक साल कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है. बताया कि जुर्माने की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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