ETV Bharat / state

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिता और पुत्र समेत 3 को सुनाई 6 साल कारावास की सजा

युवक की मौत के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) ने पिता-पुत्र समेत तीन को छह साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

etv bharat
फास्ट ट्रैक कोर्ट
author img

By

Published : Sep 23, 2022, 9:53 PM IST

कन्नौज: मारपीट में घायल हुए युवक की मौत के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एफटीसी कोर्ट (फास्ट ट्रैक कोर्ट) (fast track court) ने पिता पुत्र और भाई को छह साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. एफटीसी कोर्ट द्वितीय के जज शिव कुमार तिवारी ने सजा सुनाई है. मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे व नवीन दुबे ने की.

जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के बरौली जोगी डेरा निवासी वादी पूरन नाथ ने कोतवाली में 26 फरवरी 2010 को धारा 323 व 504 में एनसीआर दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि कमुआनाथ ने अपने पुत्र की बहू को छोड़ दिया था. जिसके बाद उसने छोड़ी गई बहू की शादी अपने भाई लक्ष्मण नाथ से करा दी थी.

इसी बात से नाराज होकर महेंद्र नाथ, कमुआनाथ पुत्रगण छेदीलाल और कमुआनाथ का पुत्र नारायण नाथ उससे गाली गलौज करने लगे. गाली गलौज करने से मना करने पर मारपीट शुरू कर दी. बचाने आए पुत्र बबलू नाथ को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान बबलू नाथ की मौत हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा 304 में तरमीम कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शुक्रवार को एफटीसी कोर्ट द्वितीय के जज शिव कुमार तिवारी ने तीनों अभियुक्तों को छह-छह साल कारावास की सजा सुनाई है. सात ही प्रत्येक पर सात-सात हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर सभी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. बताया कि तीनों अभियुक्तों को 304, 323, 504 में सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें: 25 साल पुराने गैंगस्टर मामले में तीन चचेरे भाइयों को सश्रम 5 साल की कैद

कन्नौज: मारपीट में घायल हुए युवक की मौत के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एफटीसी कोर्ट (फास्ट ट्रैक कोर्ट) (fast track court) ने पिता पुत्र और भाई को छह साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. एफटीसी कोर्ट द्वितीय के जज शिव कुमार तिवारी ने सजा सुनाई है. मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे व नवीन दुबे ने की.

जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के बरौली जोगी डेरा निवासी वादी पूरन नाथ ने कोतवाली में 26 फरवरी 2010 को धारा 323 व 504 में एनसीआर दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि कमुआनाथ ने अपने पुत्र की बहू को छोड़ दिया था. जिसके बाद उसने छोड़ी गई बहू की शादी अपने भाई लक्ष्मण नाथ से करा दी थी.

इसी बात से नाराज होकर महेंद्र नाथ, कमुआनाथ पुत्रगण छेदीलाल और कमुआनाथ का पुत्र नारायण नाथ उससे गाली गलौज करने लगे. गाली गलौज करने से मना करने पर मारपीट शुरू कर दी. बचाने आए पुत्र बबलू नाथ को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान बबलू नाथ की मौत हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा 304 में तरमीम कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शुक्रवार को एफटीसी कोर्ट द्वितीय के जज शिव कुमार तिवारी ने तीनों अभियुक्तों को छह-छह साल कारावास की सजा सुनाई है. सात ही प्रत्येक पर सात-सात हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर सभी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. बताया कि तीनों अभियुक्तों को 304, 323, 504 में सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें: 25 साल पुराने गैंगस्टर मामले में तीन चचेरे भाइयों को सश्रम 5 साल की कैद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.