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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कन्नौज जिले में हत्या और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि आरोपी ने छह वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा.
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा.
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Published : Dec 9, 2020, 7:34 PM IST

कन्नौजः हत्या और दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर न्यायलय अपर सत्र न्यायधीश ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. आरोप है कि युवक छह वर्षीय मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. जिसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद युवक ने बच्ची को मरणासन्ना हालत में छोड़कर भाग निकला था. जज शिव कुमार तिवारी ने आरोपी को हत्या के मामले में पांच साल और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला
छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने कोतवाली में तिर्वा कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेश उर्फ नितिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 18 अप्रैल 2018 को छह वर्षीय बेटी के साथ एक शादी में गया था. जहां राजेश भी आया था. आरोप लगाया था कि युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर सूनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. बेटी के न मिलने पर उसकी खोजबीन की गई. खोजबीन के दौरान राजेश एक सूनसान गली में दिखाई दी. आरोपी हम लोगों को आता देख वह भाग निकला. आगे जाने पर थोड़ी दूर पर बेटी मरणासन्ना हालत में पड़ी हुई थी. गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी मौत हो गई. बुधवार को अपर सत्र न्यायधीश शिवकुमार ने युवक को मामले में दोषी करार दिया.

आजीवन कारावास की सुनाई सजा
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि जज शिव कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी युवक को धारा 302 में पांच साल का कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड का जुर्माना लगाया है. बताया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

कन्नौजः हत्या और दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर न्यायलय अपर सत्र न्यायधीश ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. आरोप है कि युवक छह वर्षीय मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. जिसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद युवक ने बच्ची को मरणासन्ना हालत में छोड़कर भाग निकला था. जज शिव कुमार तिवारी ने आरोपी को हत्या के मामले में पांच साल और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला
छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने कोतवाली में तिर्वा कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेश उर्फ नितिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 18 अप्रैल 2018 को छह वर्षीय बेटी के साथ एक शादी में गया था. जहां राजेश भी आया था. आरोप लगाया था कि युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर सूनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. बेटी के न मिलने पर उसकी खोजबीन की गई. खोजबीन के दौरान राजेश एक सूनसान गली में दिखाई दी. आरोपी हम लोगों को आता देख वह भाग निकला. आगे जाने पर थोड़ी दूर पर बेटी मरणासन्ना हालत में पड़ी हुई थी. गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी मौत हो गई. बुधवार को अपर सत्र न्यायधीश शिवकुमार ने युवक को मामले में दोषी करार दिया.

आजीवन कारावास की सुनाई सजा
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि जज शिव कुमार तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी युवक को धारा 302 में पांच साल का कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड का जुर्माना लगाया है. बताया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

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