कन्नौज: जिले में मन्दबुद्धि बालक से कुकर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. सश्रम काराबास के साथ-साथ 26 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है. वहीं, अर्थदण्ड के 13 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाने की बात कही है. अभियुक्त को सजा के एलान के बाद जेल भेज दिया गया है.
जानिए पूरा मामला
पूरा मामला कन्नौज के इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र का है. यहां दो साल पहले 10 सितम्बर 2017 को स्कूल से घर वापस आते समय आरोपी राकेश यादव ने मंदबुद्धि बालक को अपने घर में बहाने से बुलाकर उसको बंधक बना लिया और फिर उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद बालक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की.
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, लेकिन इस दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर न्यायालय से फरार हो गया. न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को पुनः आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के निर्देश दिए. पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देना शुरू कर दिया. पुलिस की कार्रवाई से भयभीत होकर आरोपी ने खुद को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया. इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सजा का एलान किया है.
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मामले में अभियुक्त को पहले से ही दोष सिद्ध किया गया था. सजा के बिन्दु पर सुनवाई होनी थी. अभियुक्त ने इसी माह की 7 तारीख को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था. मंगलवार को न्यायालय ने धारा 377 में दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है. इसके साथ ही 506 आईपीसी में इसको दो वर्ष सश्रम काराबास से दण्डित किया गया है और 4 पाक्सो एक्ट में इसको 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है. इसमें कुल 26 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है. इसमें 13 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाने का आदेश किया गया है.
-तरूण चन्द्रा, शासकीय अधिवक्ता