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झांसी: स्पेशल कोर्ट ने हत्या के 14 साल पुराने मामले में 10 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के झांसी में स्पेशल कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2005 में चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी मामले पर स्पेशल कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

14 साल पुराने मामले का हुआ फैसला
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Published : Nov 13, 2019, 6:21 AM IST

झांसी: स्पेशल कोर्ट गैंगस्टर एक्ट ने हत्या के एक मामले में दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2005 में चुनावी रंजिश में ककरबई थानाक्षेत्र के हीरानगर गांव में राजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे. इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने कालका प्रसाद यादव, दुर्ग सिंह, दर्शन सिंह, कंवर पाल सिंह, राम अवतार सिंह, गोविन्द सिंह, नाथूराम, कोमल सिंह, रवींद्र कुमार और मान सिंह को दोषी करार दिया है.

14 साल पुराने मामले का हुआ फैसला
कोर्ट ने इन सभी को धारा 148, 302 और 149 के तहत आजीवन कारावास सहित 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा अभियुक्तों में से मान सिंह और गोविन्द सिंह पर आर्म्स एक्ट में दो-दो हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया है. इस मामले की रिपोर्ट 13 अगस्त 2005 को ककरबई थाने में दर्ज कराई गई थी.

अभियुक्तों पर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था. गवाही के बाद दस लोगों को न्यायालय ने दोषी माना. सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ विभिन्न धाराओं में 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मान सिंह और दर्शन सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत 2-2 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है.
हेमंत राव खाडगे, अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय

झांसी: स्पेशल कोर्ट गैंगस्टर एक्ट ने हत्या के एक मामले में दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2005 में चुनावी रंजिश में ककरबई थानाक्षेत्र के हीरानगर गांव में राजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे. इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने कालका प्रसाद यादव, दुर्ग सिंह, दर्शन सिंह, कंवर पाल सिंह, राम अवतार सिंह, गोविन्द सिंह, नाथूराम, कोमल सिंह, रवींद्र कुमार और मान सिंह को दोषी करार दिया है.

14 साल पुराने मामले का हुआ फैसला
कोर्ट ने इन सभी को धारा 148, 302 और 149 के तहत आजीवन कारावास सहित 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा अभियुक्तों में से मान सिंह और गोविन्द सिंह पर आर्म्स एक्ट में दो-दो हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया है. इस मामले की रिपोर्ट 13 अगस्त 2005 को ककरबई थाने में दर्ज कराई गई थी.

अभियुक्तों पर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था. गवाही के बाद दस लोगों को न्यायालय ने दोषी माना. सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ विभिन्न धाराओं में 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मान सिंह और दर्शन सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत 2-2 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है.
हेमंत राव खाडगे, अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय

Intro:झाँसी. स्पेशल कोर्ट गैंगस्टर एक्ट ने हत्या के एक मामले में दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2005 में चुनावी रंजिश में ककरबई थानाक्षेत्र के हीरानगर गाँव में राजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने कालका प्रसाद यादव, दुर्ग सिंह, दर्शन सिंह, कंवर पाल सिंह, राम अवतार सिंह, गोविन्द सिंह, नाथूराम, कोमल सिंह, रवींद्र कुमार और मान सिंह को दोषी करार दिया है।

Body:कोर्ट ने इन सभी को धारा 148, 302, धारा 149 के तहत आजीवन कारावास सहित 55-55 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अभियुक्तों में से मान सिंह और गोविन्द सिंह पर आर्म्स एक्ट में दो-दो हज़ार रूपये का अलग से जुर्माना लगाया गया है। इस मामले की रिपोर्ट 13 अगस्त 2005 को ककरबई थाने में दर्ज कराई गई थी।

Conclusion:सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत राव खाडगे ने बताया कि अभियुक्तों पर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाही के बाद दस लोगों को न्यायालय ने दोषी माना। सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ विभिन्न धाराओं में 55-55 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। मान सिंह और दर्शन सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत 2-2 हज़ार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है।

बाइट - हेमंत राव खाडगे - सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता

लक्ष्मी नारायण शर्मा
झाँसी
9454013045
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