झांसी: शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक पर मामला दर्ज हुआ है. आरोप है कि वह मास्क की कालाबाजारी कर रहा था. औषधि विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. अगले आदेश तक संचालक मेडिकल स्टोर नहीं खोल पाएगा.
मिली जानकारी के मुताबिक, खंडेराव गेट पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर 10 रुपये का थ्री लेयर मास्क 50 रुपये में बेचा जा रहा था. एक व्यक्ति ने 10 मास्क खरीदे थे. इसके लिए मेडिकल स्टोर के स्टाफ ने 500 रुपये लिए. इसकी रसीद भी काटकर दी गई थी. इसकी शिकायत व्यक्ति ने औषधि प्रशासन विभाग से की. सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय और औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने कोतवाली पुलिस के साथ दुकान पर छापेमारी की.
सहायक औषधि आयुक्त ने बताया कि पूछताछ के दौरान दुकानदार ने कबूल लिया कि रसीद उसकी ही है. इस दौरान बिना बिल की दवाइयाें की बिक्री भी होती मिली. दुकान से सैनिटाइजर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान को भी बंद करा दिया गया है.
साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. सहायक औषधि आयुक्त ने बताया कि अब दुकानदार को नोटिस जारी किया जाएगा. 10-15 दिन में दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.