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जाली दस्तावेज पर चुनाव लड़कर बनी नगर पंचायत अध्यक्ष, साथ देने वाले लेखपाल और बीएलओ सस्पेंड

झांसी में नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि पर जाली दस्तवेज से चुनाव लड़ने का आरोप लगा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है. एसडीएम ने लापरवाही करने वाले लेखपाल और बीएलओ पर कार्रवाई की है.

मोंठ
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Published : Jun 2, 2023, 9:18 PM IST

झांसी: मोंठ नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ मोंठ कोतवाली में धोखाधड़ी समेत 4 मामला दर्ज हुआ है. आरोप है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने जाली दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ा है. साथ ही बीएलओ की रिपोर्ट पर वोटर लिस्ट में फर्जी संशोधन भी पाया गया. मामले की जानकारी पर एसडीएम ने बीएलओ और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया. साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई.


मोंठ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मई माह में चुनाव हुए थे. इसमें अध्यक्ष पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी. इसमें निर्दलीय प्रत्याशी मीरा देवी ने जीत हासिल की थी. इसके बाद भाजपा प्रत्याशी शांति देवी और उनके पति अशोक कुमार केशवानी ने मीरा देवी पर जाली दस्तावेज पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाकर शिकायत की.


मोंठ नगर पंचायत अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी शांति देवी ने पुलिस में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि मीरा देवी पत्नी नरेंद्र प्रकाश समथर थाना क्षेत्र के लोहागढ़ गांव की निवासी हैं. गांव की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है. उन्होंने मोंठ के खुशीपुरा निवासी मीरा देवी पत्नी अवधेश कुमार के नाम का इस्तेमाल करके खुद को मोंठ नगर पंचायत का निवासी बताते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा है. यहां उन्होंने अपना नाम मीरा देवी के स्थान पर मीरा करा लिया है. जबक पति का नाम अवधेश की जगह नरेंद्र प्रकाश कराया गया है.

भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि मीरा देवी के कागज में फर्जी संशोधन बीएलओ की रिपोर्ट लग जाने के कारण हो गया. उस समय लेखपाल ने भी निवास प्रमाण पत्र जारी करते हुए जांच नहीं की थी. इसके साथ ही गलत मकान संख्या का निवास प्रमाण पत्र भी जारी करवाया गया. मीरा ने वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 373 पर फर्जी व गलत तरीके से अपना व अपने पति का नाम उम्र व मकान संख्या बदलवा कर चुनाव लड़ा था. इसमें उनके भतीजे देवेंद्र गोसाई द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराया गया.

एसडीएम ने लापरवाही बरतने वाले बीएलओ उपेंद्र कलानी और लेखपाल सुरेंद्र कुमार प्रजापति को बिना जांच के निवास प्रमाण पत्र जारी करने पर सस्पेंड कर दिया. मोंठ सीओ श्वेता कुमारी ने बताया कि मोंठ नगर पंचायत अध्यक्ष मीरा और देवेंद्र गोसाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 470 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढे़ं- करंडा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ पुलिस ने बजवाई डुगडुगी, घरों पर चिपकाया कुर्की का नोटिस

झांसी: मोंठ नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ मोंठ कोतवाली में धोखाधड़ी समेत 4 मामला दर्ज हुआ है. आरोप है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने जाली दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ा है. साथ ही बीएलओ की रिपोर्ट पर वोटर लिस्ट में फर्जी संशोधन भी पाया गया. मामले की जानकारी पर एसडीएम ने बीएलओ और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया. साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई.


मोंठ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मई माह में चुनाव हुए थे. इसमें अध्यक्ष पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी. इसमें निर्दलीय प्रत्याशी मीरा देवी ने जीत हासिल की थी. इसके बाद भाजपा प्रत्याशी शांति देवी और उनके पति अशोक कुमार केशवानी ने मीरा देवी पर जाली दस्तावेज पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाकर शिकायत की.


मोंठ नगर पंचायत अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी शांति देवी ने पुलिस में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि मीरा देवी पत्नी नरेंद्र प्रकाश समथर थाना क्षेत्र के लोहागढ़ गांव की निवासी हैं. गांव की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है. उन्होंने मोंठ के खुशीपुरा निवासी मीरा देवी पत्नी अवधेश कुमार के नाम का इस्तेमाल करके खुद को मोंठ नगर पंचायत का निवासी बताते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा है. यहां उन्होंने अपना नाम मीरा देवी के स्थान पर मीरा करा लिया है. जबक पति का नाम अवधेश की जगह नरेंद्र प्रकाश कराया गया है.

भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि मीरा देवी के कागज में फर्जी संशोधन बीएलओ की रिपोर्ट लग जाने के कारण हो गया. उस समय लेखपाल ने भी निवास प्रमाण पत्र जारी करते हुए जांच नहीं की थी. इसके साथ ही गलत मकान संख्या का निवास प्रमाण पत्र भी जारी करवाया गया. मीरा ने वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 373 पर फर्जी व गलत तरीके से अपना व अपने पति का नाम उम्र व मकान संख्या बदलवा कर चुनाव लड़ा था. इसमें उनके भतीजे देवेंद्र गोसाई द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराया गया.

एसडीएम ने लापरवाही बरतने वाले बीएलओ उपेंद्र कलानी और लेखपाल सुरेंद्र कुमार प्रजापति को बिना जांच के निवास प्रमाण पत्र जारी करने पर सस्पेंड कर दिया. मोंठ सीओ श्वेता कुमारी ने बताया कि मोंठ नगर पंचायत अध्यक्ष मीरा और देवेंद्र गोसाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 470 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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