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कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लिए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य

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Published : Aug 5, 2021, 5:53 AM IST

झांसी में एडीजे-3 कोर्ट में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य को कोर्ट के आदेश पर हिरासत में ले लिया गया. उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

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झांसी: जिले की एडीजे-3 कोर्ट में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य को कोर्ट के आदेश पर कस्टडी में ले लिया गया. वे आठ वर्ष पूर्व के एक विचाराधीन मुकदमे के मामले में तारीख पर पहुंचे थे. इस विचाराधीन मुकदमे में वे पिछली तारीख पर हाजिर नहीं हुए थे. इस कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था. पूर्व मंत्री जैसे ही बुधवार को कोर्ट में तारीख पर पहुंचे. उन्हें तत्काल कस्टडी में लेने का आदेश कोर्ट ने दिया, जिसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया.

जिला एवं सत्र न्यायालय झांसी
जिला एवं सत्र न्यायालय झांसी

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दरअसल यह पूरा मामला वर्ष 2013 का है, जब प्रदीप जैन आदित्य भारत सरकार में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री थे. बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था. उस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. तब पुलिस ने केस दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी और यह मुकदमा इस समय कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में प्रदीप जैन आदित्य पिछली तारीख पर पहुंचना भूल गए, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया था.

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कांग्रेस नेता बुधवार को जैसे ही कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे की तारीख पर पहुंचे, उन्हें कोर्ट के आदेश पर कस्टडी में ले लिया गया. कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य को कस्टडी में लिए जाने के बाद उनके अधिवक्ताओं ज्ञानेंद्र तिवारी, राजेन्द्र शर्मा और विवेक बाजपेई ने उनका पक्ष रखा. बहस के बाद एडीजे-3 कोर्ट ने पूर्व मंत्री केंद्रीय प्रदीप जैन आदित्य पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया और तब जाकर उन्हें कस्टडी से मुक्त किया गया.

झांसी: जिले की एडीजे-3 कोर्ट में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य को कोर्ट के आदेश पर कस्टडी में ले लिया गया. वे आठ वर्ष पूर्व के एक विचाराधीन मुकदमे के मामले में तारीख पर पहुंचे थे. इस विचाराधीन मुकदमे में वे पिछली तारीख पर हाजिर नहीं हुए थे. इस कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था. पूर्व मंत्री जैसे ही बुधवार को कोर्ट में तारीख पर पहुंचे. उन्हें तत्काल कस्टडी में लेने का आदेश कोर्ट ने दिया, जिसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया.

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दरअसल यह पूरा मामला वर्ष 2013 का है, जब प्रदीप जैन आदित्य भारत सरकार में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री थे. बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था. उस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. तब पुलिस ने केस दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी और यह मुकदमा इस समय कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में प्रदीप जैन आदित्य पिछली तारीख पर पहुंचना भूल गए, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया था.

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कांग्रेस नेता बुधवार को जैसे ही कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे की तारीख पर पहुंचे, उन्हें कोर्ट के आदेश पर कस्टडी में ले लिया गया. कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य को कस्टडी में लिए जाने के बाद उनके अधिवक्ताओं ज्ञानेंद्र तिवारी, राजेन्द्र शर्मा और विवेक बाजपेई ने उनका पक्ष रखा. बहस के बाद एडीजे-3 कोर्ट ने पूर्व मंत्री केंद्रीय प्रदीप जैन आदित्य पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया और तब जाकर उन्हें कस्टडी से मुक्त किया गया.

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