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विवादों में फंसी कवयित्री अनामिका जैन अंबर, अधिवक्ता ने भेजा कानूनी नोटिस, ये है पूरा मामला - झांसी की ताजी न्यूज

कवियित्री अनामिका जैन अंबर को झांसी के अधिवक्ता ने कानूनी नोटिस भेजा है. उन पर एक समाज विशेष के अपमान का आरोप लगाया है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 23, 2023, 10:36 AM IST

झांसीः कवयित्री अनामिका जैन अंबर बिहार के बाद एक बार फिर विवाद में फंसी है. इस बार उन पर एक समाज विशेष पर अपमानित टिप्पणी वाला पोस्ट करने का आरोप लगा है. इस मामले में झांसी के एक अधिवक्ता ने उन्हें कानूनी नोटिस दिया है.

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अधिवक्ता ने भेजा कानूनी नोटिस.

पिछले विधानसभा चुनाव में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के यूपी में "का, बा" के जवाब में यूपी में बाबा गीत लिखकर अनामिका जैन अंबर सुर्खियों में आई थी. तब से ही नेहा सिंह राठौर और अनामिका जैन अंबर के बीच जुबानी जंग चलती रही है.

अब झांसी के अधिवक्ता ने कवयित्री अनामिका जैन अंबर पर फेसबुक पर साहू समाज का अपमान करने का आरोप लगाकर कानूनी नोटिस दिया है. बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में जन्मी कवियत्री अब मेरठ में रह रहीं हैं.

अधिवक्ता देवेंद्र कुमार शर्मा ने झांसी के अधिवक्ता व पक्षकार डॉक्टर विजय सिंह साहू निवासी शारदा हिल्स की तरफ से कानूनी नोटिस दिया है. इसमे उन पर आरोप लगाया है कि 16 सितंबर 2023 को अनामिका जैन अंबर ने भोपाल के दौरे के दौरान सोशल साइट पर राजा भोज की प्रतिमा के साथ फोटो अपलोड करते हुए साहू समाज को अपमानित करने वाली टिप्पणी लिखकर एक पोस्ट डाली थी.

इस पर उन्हें उस समय काफी विरोध का सामना करना पड़ा था. सभी जगह विरोध को देखते हुए उन्होंने दूसरे दिन पोस्ट के विवादित अंश तो हटाए लेकिन भड़काने वाले अंदाज में विरोध करने वालों को नकारात्मक बता दिया. इससे विरोध कम नहीं हुआ बल्कि विरोध ने और गति पकड़ ली.

नोटिस में कहा गया कि इससे पक्षकार व साहू समाज की ख्याति प्रभावित हुई है और मानसिक व सामाजिक अपमान हुआ है. इसमें सामाजिक मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति तथा कानूनी सहायता के लिए 24 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के लिए कहा गया है.

गौरतलब है कि अनामिका जैन ने विरोध के बाद अपनी इस पोस्ट के लिए माफी मांगी है. नोटिस में माफी को साहू समाज के लिए किए गए अपमान से कमतर बताते हुए साहू समाज से सार्वजनिक माफी मांगने या फिर माफी मांगने का वीडियो जारी करने को कहा गया है.

ये भी पढ़ेंः बिहार में अनामिका जैन अंबर को कविता पाठ से रोका, कवयित्री बोली- 'नीतीश सरकार के इशारे पर..'

ये भी पढ़ेंः आजमगढ़ महोत्सवः कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने CAA को देश के लिए जरूरी बताया

झांसीः कवयित्री अनामिका जैन अंबर बिहार के बाद एक बार फिर विवाद में फंसी है. इस बार उन पर एक समाज विशेष पर अपमानित टिप्पणी वाला पोस्ट करने का आरोप लगा है. इस मामले में झांसी के एक अधिवक्ता ने उन्हें कानूनी नोटिस दिया है.

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अधिवक्ता ने भेजा कानूनी नोटिस.

पिछले विधानसभा चुनाव में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के यूपी में "का, बा" के जवाब में यूपी में बाबा गीत लिखकर अनामिका जैन अंबर सुर्खियों में आई थी. तब से ही नेहा सिंह राठौर और अनामिका जैन अंबर के बीच जुबानी जंग चलती रही है.

अब झांसी के अधिवक्ता ने कवयित्री अनामिका जैन अंबर पर फेसबुक पर साहू समाज का अपमान करने का आरोप लगाकर कानूनी नोटिस दिया है. बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में जन्मी कवियत्री अब मेरठ में रह रहीं हैं.

अधिवक्ता देवेंद्र कुमार शर्मा ने झांसी के अधिवक्ता व पक्षकार डॉक्टर विजय सिंह साहू निवासी शारदा हिल्स की तरफ से कानूनी नोटिस दिया है. इसमे उन पर आरोप लगाया है कि 16 सितंबर 2023 को अनामिका जैन अंबर ने भोपाल के दौरे के दौरान सोशल साइट पर राजा भोज की प्रतिमा के साथ फोटो अपलोड करते हुए साहू समाज को अपमानित करने वाली टिप्पणी लिखकर एक पोस्ट डाली थी.

इस पर उन्हें उस समय काफी विरोध का सामना करना पड़ा था. सभी जगह विरोध को देखते हुए उन्होंने दूसरे दिन पोस्ट के विवादित अंश तो हटाए लेकिन भड़काने वाले अंदाज में विरोध करने वालों को नकारात्मक बता दिया. इससे विरोध कम नहीं हुआ बल्कि विरोध ने और गति पकड़ ली.

नोटिस में कहा गया कि इससे पक्षकार व साहू समाज की ख्याति प्रभावित हुई है और मानसिक व सामाजिक अपमान हुआ है. इसमें सामाजिक मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति तथा कानूनी सहायता के लिए 24 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के लिए कहा गया है.

गौरतलब है कि अनामिका जैन ने विरोध के बाद अपनी इस पोस्ट के लिए माफी मांगी है. नोटिस में माफी को साहू समाज के लिए किए गए अपमान से कमतर बताते हुए साहू समाज से सार्वजनिक माफी मांगने या फिर माफी मांगने का वीडियो जारी करने को कहा गया है.

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