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बांके बिहारी मंदिर के पुजारी और बेटे पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा - वृंदावन बांके बिहारी मंदिर

झांसी में एक महिला ने बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पुजारी और उसके बेटे पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है. पुलिस ने महिला की शिकायत पर ससुराल पक्ष के पांच लोगों पर केस दर्ज किया है.

दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज,
दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज,
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Published : Dec 19, 2020, 10:06 PM IST

झांसी: बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पुजारी और उसके बेटे पर झांसी के समथर थाने में शनिवार को दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है. नई बस्ती मोहल्ले की रहने वाली इला की शिकायत पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है. पीड़िता की शिकायत पर पति सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, 2014 में उसकी शादी वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के पुजारी के बेटे नितिन साबरिया से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही पति और परिवार के लोगों ने कार की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे और धमकी दी कि जलाकर मार डालेंगे. प्रताड़ना से तंग आकर इला झांसी अपने घर आ गई.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति नितिन साबरिया, ससुर सुरेश बिहारी गोस्वामी, सास लक्ष्मी, रिश्तेदार जया मोहिले और उषा शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 498 ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

झांसी: बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पुजारी और उसके बेटे पर झांसी के समथर थाने में शनिवार को दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है. नई बस्ती मोहल्ले की रहने वाली इला की शिकायत पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है. पीड़िता की शिकायत पर पति सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, 2014 में उसकी शादी वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के पुजारी के बेटे नितिन साबरिया से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही पति और परिवार के लोगों ने कार की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे और धमकी दी कि जलाकर मार डालेंगे. प्रताड़ना से तंग आकर इला झांसी अपने घर आ गई.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति नितिन साबरिया, ससुर सुरेश बिहारी गोस्वामी, सास लक्ष्मी, रिश्तेदार जया मोहिले और उषा शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 498 ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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