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झांसी में एक अगस्त से चलेगा अभियान, वोटर लिस्ट से जोड़े जाएंगे आधार नंबर - भारत निर्वाचन आयोग

झांसी में एक अगस्त से अभियान शुरू होगा, जिसके तहत वोटर लिस्ट में आधार नंबर भी जोड़ा जाएगा. आधार नंबर बताना स्वैच्छिक है.

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डीएम रविंद्र कुमार
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Published : Jul 23, 2022, 10:34 PM IST

झांसीः डीएम रविंद्र कुमार ने शनिवार को राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि जिले में 1 अगस्त से अभियान शुरू होगा, जिसके तहत वोटर लिस्ट में आधार नंबर भी जोड़ा जाएगा. बीएलओ घर-घर जाकर आधार नंबर एकत्र कर फार्म-6 भरवाएंगे. आधार नंबर बताना स्वैच्छिक है यानी आप आधार नंबर नहीं बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी. अभियान के दौरान आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. गरुण ऐप से भी फॉर्म-6 बी भर सकेंगे.

डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए मापदंड लाए गए हैं. पहले 18 वर्ष पूरा होने का मापदंड 1 जनवरी था. उदाहरण के तौर पर 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल के हुए तो ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता था. फिर एक साल तक इंतजार करना पड़ता था. अब नए वोटरों के लिए 4 डेट एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर निर्धारित की गई हैं. वोटर बनने के लिए एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

पढ़ेंः पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 31 तक खाते से लिंक कराएं आधार

डीएम ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा दिव्यांग को भी सर्टिफिकेट देना होगा. इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने विभिन्न फार्मों को संशोधित किया है.

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झांसीः डीएम रविंद्र कुमार ने शनिवार को राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि जिले में 1 अगस्त से अभियान शुरू होगा, जिसके तहत वोटर लिस्ट में आधार नंबर भी जोड़ा जाएगा. बीएलओ घर-घर जाकर आधार नंबर एकत्र कर फार्म-6 भरवाएंगे. आधार नंबर बताना स्वैच्छिक है यानी आप आधार नंबर नहीं बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी. अभियान के दौरान आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. गरुण ऐप से भी फॉर्म-6 बी भर सकेंगे.

डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए मापदंड लाए गए हैं. पहले 18 वर्ष पूरा होने का मापदंड 1 जनवरी था. उदाहरण के तौर पर 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल के हुए तो ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता था. फिर एक साल तक इंतजार करना पड़ता था. अब नए वोटरों के लिए 4 डेट एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर निर्धारित की गई हैं. वोटर बनने के लिए एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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डीएम ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा दिव्यांग को भी सर्टिफिकेट देना होगा. इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने विभिन्न फार्मों को संशोधित किया है.

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