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शराब माफिया की डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त

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Published : Nov 24, 2020, 11:04 PM IST

जौनपुर जिले में पुलिस ने शराब माफिया की डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है.

शराब माफिया की डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त.
शराब माफिया की डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त.

जौनपुर: जिले के मछलीशहर थाना क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार को डेढ़ करोड़ की सपत्ति कुर्की की. पुलिस के अनुसार अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के तहत अपराधी वीर बहादुर सिंह उर्फ पिन्टू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. अभियुक्त पर 15 मुकदमें दर्ज हैं.




पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित कती गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर वीर बहादुर सिंह उर्फ पिन्टू सिंह निवासी महमूदपुर बडेरी थाना बरसठी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस के अनुसार अभियुक्त अपने गिरोह के साथ मिलकर अपराध से अर्जित पैसों से अपने पिता के नाम की जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया था, जिसकी कीमत करीब डेढ करोड़ रुपये है.

कोर्ट के आदेश के बाद संपत्ति पर कुर्क का नोटिस चस्पा कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शराब माफिया वीर बहादुर सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है.

जौनपुर: जिले के मछलीशहर थाना क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार को डेढ़ करोड़ की सपत्ति कुर्की की. पुलिस के अनुसार अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के तहत अपराधी वीर बहादुर सिंह उर्फ पिन्टू सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. अभियुक्त पर 15 मुकदमें दर्ज हैं.




पुलिस अधीक्षक राजकरन नय्यर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित कती गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर वीर बहादुर सिंह उर्फ पिन्टू सिंह निवासी महमूदपुर बडेरी थाना बरसठी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस के अनुसार अभियुक्त अपने गिरोह के साथ मिलकर अपराध से अर्जित पैसों से अपने पिता के नाम की जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया था, जिसकी कीमत करीब डेढ करोड़ रुपये है.

कोर्ट के आदेश के बाद संपत्ति पर कुर्क का नोटिस चस्पा कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शराब माफिया वीर बहादुर सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है.

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