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जौनपुर: बुजुर्ग पेंशन धारकों को नहीं लगाना होगा सरकारी ऑफिस के चक्कर

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Published : Feb 8, 2020, 12:58 PM IST

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अब जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बुजुर्ग पेंशन धारकों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे. बुजुर्ग पेंशन धारक साल में कभी भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

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जीवित प्रमाण पत्र के लिए अब बुजुर्गों को नहीं काटने होंगे चक्कर.

जौनपुर: जिले के बुजुर्ग परिषद धारा में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हर साल कोषागार कार्यालय में नवंबर और दिसंबर के महीने में पहुंचना अनिवार्य होता था. नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती थी. लोकिन अब शासन स्तर से इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है. पेंशन धारक साल में कभी भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. वहीं इसके साथ वह अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन कहीं भी सहज सेवा केंद्र के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

जीवित प्रमाण पत्र के लिए अब बुजुर्गों को नहीं काटने होंगे चक्कर.

बुजुर्ग पेंशन धारकों को मिली सुविधा
बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए पेंशन एक बड़ा सहारा होती है, क्योंकि वह पेंशन के भरोसे ही वह अपना भरण-पोषण और बीमारियों में इलाज कर पाते हैं. वहीं बुजुर्ग पेंशन धारियों को हर साल नवंबर और दिसंबर महीने में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता था. ऐसा नहीं करने पर उनको मृत मानकर पेंशन रोक दी जाती थी. लोकिन अब शासन स्तर से इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है. जिसके चलते अब जीवित प्रमाण पत्र साल में कभी भी जमा किया जा सकता है.

ऑनलाइन जमा करा सकते हैं जीवित प्रमाण पत्र
जिले में अब इस व्यवस्था को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है. बुजुर्ग पेंशन धारक आधार कार्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. किसी भी ऑनलाइन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए उसे सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. इस व्यवस्था से बुजुर्ग पेंशन धारकों को काफी बड़ी राहत मिली है.

जीवित प्रमाण पत्र की व्यवस्था में बदलाव से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है. अब वह कहीं से भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. पहले उन्हें इस मामले में काफी समस्या होती थी.
संतोष यादव, पेंशन धारक

जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब नवंबर और दिसंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है. वहीं बुजुर्ग पेंशन धारक आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
सुनील कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी

जौनपुर: जिले के बुजुर्ग परिषद धारा में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हर साल कोषागार कार्यालय में नवंबर और दिसंबर के महीने में पहुंचना अनिवार्य होता था. नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती थी. लोकिन अब शासन स्तर से इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है. पेंशन धारक साल में कभी भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. वहीं इसके साथ वह अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन कहीं भी सहज सेवा केंद्र के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

जीवित प्रमाण पत्र के लिए अब बुजुर्गों को नहीं काटने होंगे चक्कर.

बुजुर्ग पेंशन धारकों को मिली सुविधा
बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए पेंशन एक बड़ा सहारा होती है, क्योंकि वह पेंशन के भरोसे ही वह अपना भरण-पोषण और बीमारियों में इलाज कर पाते हैं. वहीं बुजुर्ग पेंशन धारियों को हर साल नवंबर और दिसंबर महीने में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता था. ऐसा नहीं करने पर उनको मृत मानकर पेंशन रोक दी जाती थी. लोकिन अब शासन स्तर से इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है. जिसके चलते अब जीवित प्रमाण पत्र साल में कभी भी जमा किया जा सकता है.

ऑनलाइन जमा करा सकते हैं जीवित प्रमाण पत्र
जिले में अब इस व्यवस्था को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है. बुजुर्ग पेंशन धारक आधार कार्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. किसी भी ऑनलाइन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए उसे सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. इस व्यवस्था से बुजुर्ग पेंशन धारकों को काफी बड़ी राहत मिली है.

जीवित प्रमाण पत्र की व्यवस्था में बदलाव से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है. अब वह कहीं से भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. पहले उन्हें इस मामले में काफी समस्या होती थी.
संतोष यादव, पेंशन धारक

जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब नवंबर और दिसंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है. वहीं बुजुर्ग पेंशन धारक आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
सुनील कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी

Intro:जौनपुर।। जनपद के बुजुर्ग परिषद् धारा को जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हर साल कोषागार कार्यालय में नवंबर और दिसंबर के महीने में पहुंचना अनिवार्य होता था । नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाती थी । अब शासन स्तर से इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अप पेंशन धारक साल में कभी भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं इसके साथ वह अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा कर ऑनलाइन कहीं भी सहज सेवा केंद्र के माध्यम से वह अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस व्यवस्था से बुजुर्ग पेंशन धारकों को काफी बड़ी राहत मिली है क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें दूरदराज से आने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।


Body:वीओ।। बुजुर्ग पेंशन धारक के लिए पेंशन एक बड़ा सहारा होती है क्योंकि वह पेंशन के भरोसे ही वह अपना भरण-पोषण और बीमारियों में इलाज करा पाते हैं ।वहीं बुजुर्ग पेंशन धारियों को हर साल नवंबर दिसंबर महीने में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता था। नहीं तो उन को मृत मानकर पेंशन रोक दी जाती थी। अब शासन स्तर से इस व्यवस्था में बदलाव हुआ है। जिसके चलते अब जीवित प्रमाण पत्र साल में कभी भी जमा किया जा सकता है । वहीं इस व्यवस्था को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है । अब बुजुर्ग पेंशन धारक आधार कार्ड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वह किसी भी ऑनलाइन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। इसके लिए उसे सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस व्यवस्था से बुजुर्ग पेंशन धारकों को काफी बड़ी राहत मिली है क्योंकि बुढ़ापे में उनके लिए चलना फिरना काफी मुश्किल होता है।


Conclusion:बुजुर्ग पेंशन धारक संतोष यादव ने बताया की जीवित प्रमाण पत्र की व्यवस्था में बदलाव से उन्हें भारी राहत मिली है ।अब वह कहीं से भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं । पहले उन्हें काफी समस्या होती थी।

बाइट- संतोष यादव- बुजुर्ग पेंशन धारक


जौनपुर के वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है । अब नवंबर और दिसंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। वहीं बुजुर्ग पेंशन धारक आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराकर वह ऑनलाइन भी अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

बाइट- सुनील कुमार -वरिष्ठ कोषाधिकारी जौनपुर

पीटीसी


Dharmendra singh
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