जालौन: जिला न्यायालय के पास्को कोर्ट ने रिश्ते को शर्मशार करने वाले आरोपी पिता को कड़ी सजा सुनाई है. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायाधीश ने 21 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करते हुए 12 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी पिता को 50 हजार रुपये अर्थ दंड के साथ आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है.
गोहन थाना क्षेत्र के गांव में 12 साल की अपनी बेटी के साथ आरोपी पिता करीब 6 माह से दुष्कर्म करता चला आ रहा था. बेटी ने साहस दिखाते हुए एक दिन अपने दादा को आपबीती सुनाई, जिसके बाद दादा ने नातिन को थाने ले जाकर 12 दिसंबर 2019 को अपने बेटे के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया.
पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. घटना को बेहद संवेदनशीलता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी की और 7 दिन के भीतर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. अदालत में गवाह जल्दी पेश किए गए और 21 दिन के भीतर इस मामले में पास्को कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने फैसला सुना दिया.
मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि पास्को एक्ट के न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार दिया है. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आखिरी सांस तक उसे जेल में रहना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इसके अलावा आरोपी के ऊपर 50 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह पूरा फैसला 21 दिन के भीतर सुना दिया गया. इस तरह के घृणित अपराध करने वालों को इस फैसले के बाद सबक मिलेगा.
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