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पिता-पुत्र सहित 7 को आजीवन कारावास, प्रधानी चुनाव के रंजिश में की थी युवक की हत्या - मवई अहीर गांव के 6 लोगों को आजीवन कारावास

जालौन जिला कोर्ट ने 7 साल बाद 7 दोषियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.हालांकि एक दोषी ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 19, 2023, 7:22 PM IST

जालौनः डिस्ट्रिक कोर्ट ने 7 साल से चल रहे हत्या के मामले में कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्र सहित 6 को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक एक लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है. दोषियों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में चलते युवक की गोली मारकर कर दी हत्या कर दी थी. पुलिस ने वारदात के बाद आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था. लेकिन अभी जमानत पर सभी बाहर थे. वहीं, सजा का एलान होते ही पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है.

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दर्ज मुकदमे के अनुसार, कदौरा थाना के ग्राम मवई अहीर में प्रधानी चुनाव में वोट न देने की रंजिश के चलते 10 मार्च 2016 को सुबह साढ़े दस बजे के करीब गांव के ही 7 लोगों ने पड़ोसी को गोली मार दी थी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. दरअसल, कदौरा थाना के ग्राम मवई अहीर निवासी नसमुद्दीन की चचेरी बहन जैवुना 10 मार्च 2016 को सुबह अपने बेटे इमरान को साथ लेकर अपनी चाची ताहिरा के घर गई थी. वापस लौटते समय गांव में ही घोपल के घर के बाहर प्रधानी चुनाव में वोट न देने की रंजिश के चलते घोपल ने गाली-गलौज कर इमरान को थप्पड़ मार दिया था. यह बात इमरान ने घर आकार जहरुद्दीन को बताई. जिस पर जहरुद्दीन ने अपने भांजे और अन्य घर के लोगों को साथ लेकर घोपल के घर पहुंचकर चांटा मारने का उलहना दिया. तभी शवान समेत अन्य लोगों ने उसे घेर लिया और जहरुद्दीन को तमंचे से गोली मार दी थी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. परिजन नसमुद्दीन की तहरीर पर कदौरा पुलिस ने गांव के ही असीम, इरफान, सफीउल्लास, नब्बन, इमरान, शवान और घोपल के विरुद्ध हत्या समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था. पुलिस ने इसके बाद 7 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे.

यह मुकदमा जिला जज लल्लू सिंह के न्यायालय में विचाराधीन था. सात साल बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने 7 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर एक एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. मुकदमे के ट्रायल के दौरान घोपल की मौत हो चुकी है. सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने छह दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.

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जालौनः डिस्ट्रिक कोर्ट ने 7 साल से चल रहे हत्या के मामले में कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्र सहित 6 को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक एक लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है. दोषियों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में चलते युवक की गोली मारकर कर दी हत्या कर दी थी. पुलिस ने वारदात के बाद आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था. लेकिन अभी जमानत पर सभी बाहर थे. वहीं, सजा का एलान होते ही पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है.

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दर्ज मुकदमे के अनुसार, कदौरा थाना के ग्राम मवई अहीर में प्रधानी चुनाव में वोट न देने की रंजिश के चलते 10 मार्च 2016 को सुबह साढ़े दस बजे के करीब गांव के ही 7 लोगों ने पड़ोसी को गोली मार दी थी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. दरअसल, कदौरा थाना के ग्राम मवई अहीर निवासी नसमुद्दीन की चचेरी बहन जैवुना 10 मार्च 2016 को सुबह अपने बेटे इमरान को साथ लेकर अपनी चाची ताहिरा के घर गई थी. वापस लौटते समय गांव में ही घोपल के घर के बाहर प्रधानी चुनाव में वोट न देने की रंजिश के चलते घोपल ने गाली-गलौज कर इमरान को थप्पड़ मार दिया था. यह बात इमरान ने घर आकार जहरुद्दीन को बताई. जिस पर जहरुद्दीन ने अपने भांजे और अन्य घर के लोगों को साथ लेकर घोपल के घर पहुंचकर चांटा मारने का उलहना दिया. तभी शवान समेत अन्य लोगों ने उसे घेर लिया और जहरुद्दीन को तमंचे से गोली मार दी थी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. परिजन नसमुद्दीन की तहरीर पर कदौरा पुलिस ने गांव के ही असीम, इरफान, सफीउल्लास, नब्बन, इमरान, शवान और घोपल के विरुद्ध हत्या समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था. पुलिस ने इसके बाद 7 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे.

यह मुकदमा जिला जज लल्लू सिंह के न्यायालय में विचाराधीन था. सात साल बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने 7 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर एक एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. मुकदमे के ट्रायल के दौरान घोपल की मौत हो चुकी है. सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने छह दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.

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