जालौनः जिले के एट थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में फास्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 2018 में खेत में काम करने गई युवती के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया था.
ढाई साल बाद हुई सजा
जिले के एट थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 मई 2018 को युवती खेत में गेहूं में गयी थी. युवती 3 बजे खेत से जब वापस लौट रही थी तभी गांव के ही देवेंद्र ने जबरदस्ती खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया. देवेंद्र ने दुष्कर्म करने के बाद युवती को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. इसके बाद घर पहुंचकर पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर मुकदमा दर्ज कर लिया था. इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था.
कोर्ट ने दोषी पर लगाया दस हजार जुर्माना
महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगे और अपराधियों पर सबूतों के आधार पर दोष साबित हो सके इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी. अब इस मामले में बुधवार को न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने ढाई साल के अंदर बयान और सुबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर 10 साल की कारावास के साथ दस हजार जुर्माना लगाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया.