जालौन : कोरोना वायरस से सुरक्षा और बचाव को लेकर जिला सत्र न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय परिसर में कारागार से आने वाले विचाराधीन कैदियों की व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगा दी गई है. अब जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों के रिमांड का काम किया जाएगा. इसके अलावा कोर्ट में चल रहे मुकदमों में तारीख पर आने वाले व्यक्ति अगर नहीं पहुंचते हैं, तो उसके बदले कोई कार्यवाही अगले आदेश तक नहीं की जाएगी.
सुरक्षा को लेकर न्यायालय परिसर में ढक्कन युक्त कूड़ेदान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि वह न्यायालय परिसर को प्रतिदिन सैनिटाइज करना सुनिश्चित करें. साफ-सफाई को लेकर न्यायालय परिसर में जगह-जगह हाथ धोने के लिए हैंडवाश और चंदरिया की व्यवस्था की गई है. साथ ही समय-समय पर कीटनाशक छिड़काव भी किए जा रहे हैं.
अधिवक्ताओं के कक्ष व अन्य भीड़भाड़ वाले इलाके को न्यायालय परिसर से हटाने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा लोगों के जो मुकदमे चल रहे हैं और उनकी तिथियां नियत कर दी गई हैं. साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि वादकारी या अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल आदेश किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाएगा.
अशोक कुमार सिंह जिला न्यायाधीश