जालौनः कालपी कोतवाली में जमीन धोखाधड़ी के मामले में तहसीलदार कालपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायती पत्र में तहसीलदार कालपी पर आरोप है कि पीड़ित महिला की हाईवे किनारे की जमीन को अभिलेखों में हेराफेरी कर दूसरे के नाम कर दी थी. जिस पर महिला ने कोर्ट की शरण ली थी.
पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज
पीड़ित महिला ने जमीन धोखाधड़ी मामले को लेकर कोर्ट में शरण ली थी. जिस पर आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कालपी तहसीलदार समेत पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है.
तहसीलदार पर साजिश रचने का आरोप
जालौन के आटा थाना क्षेत्र के भभुआ गांव की रानी देवी ने कोर्ट में फरियाद की थी. जिसमें महिला ने बताया कि साल 2008 में उसरगांव मौजा में एक एकड़ जमीन उसने विजय से खरीदी थी. जिसका दाखिल खारिज भी करवा लिया गया था. आरोप है कि तहसीलदार, राजस्व कर्मियों और कुछ अन्य लोगों ने साजिश कर जमीन दूसरे के नाम दर्ज करा दी.
शिकायत पर तहसील में नहीं हुई थी कोई सुनवाई
पीड़ित महिला ने कोर्ट को बताया कि जानकारी होने पर तहसील में संपर्क किया. वहां पता चला कि जमीन दूसरे के नाम हो चुकी है. रानी ने तहसील के अधिकारियों से शिकायत की और कोतवाली में तहरीर दी. लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई. जिस पर महिला ने कोर्ट की शरण ली.
'जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई'
इस मामले में कालपी सीओ ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार शशिबिंद द्विवेदी समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. इस मामले की जांच कराने के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.