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जालौन: मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 30 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के जालौन में पॉस्को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 30 साल की सजा सुनाई है. दोषियों ने तीन साल पहले 6 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था.

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Published : Jan 17, 2020, 8:38 PM IST

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पॉस्को कोर्ट ने दोषियों को दी 30 साल की सजा.

जालौन: जिला न्यायालय के पॉस्को कोर्ट ने मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 30-30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों ने कुठौंद थाना क्षेत्र में लगभग 3 साल पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस केस की पैरवी आईजी सुभाष सिंह बघेल कर रहे थे.

पॉस्को कोर्ट ने आरोपियों को दी 30 साल की सजा.

जानें पूरा मामला

  • मामला जिले के कुठौंद थाना क्षेत्र का है.
  • पिता के साथ घर के बाहर 6 साल की मासूम सो रही थी.
  • गांव के ही तीन वहशियों ने मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
  • सुबह परिजनों ने मासूम की तलाश शुरू की तो वह मरणासन्न हालत में झाड़ियों में मिली.
  • पिता ने तीनों दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

यह भी पढ़ें- अनुदेशक शिक्षक ने छात्रा से की छेड़छाड़

मामले का ट्रायल होने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. इसके बाद 17 जनवरी 2020 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 साल का कठोर कारावास और 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
- बृजराज सिंह राजपूत, शासकीय अधिवक्ता

जालौन: जिला न्यायालय के पॉस्को कोर्ट ने मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 30-30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों ने कुठौंद थाना क्षेत्र में लगभग 3 साल पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस केस की पैरवी आईजी सुभाष सिंह बघेल कर रहे थे.

पॉस्को कोर्ट ने आरोपियों को दी 30 साल की सजा.

जानें पूरा मामला

  • मामला जिले के कुठौंद थाना क्षेत्र का है.
  • पिता के साथ घर के बाहर 6 साल की मासूम सो रही थी.
  • गांव के ही तीन वहशियों ने मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
  • सुबह परिजनों ने मासूम की तलाश शुरू की तो वह मरणासन्न हालत में झाड़ियों में मिली.
  • पिता ने तीनों दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

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मामले का ट्रायल होने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. इसके बाद 17 जनवरी 2020 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 साल का कठोर कारावास और 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
- बृजराज सिंह राजपूत, शासकीय अधिवक्ता

Intro:जालौन जिला न्यायालय के पास्को कोर्ट ने दरिंदगी को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को 30 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तीनों आरोपियों ने कुठौंद थाना क्षेत्र में लगभग 3 साल पहले पिता के साथ घर के बाहर सो रही 6 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था इस पूरे केस की पैरवी आईजी सुभाष सिंह बघेल के द्वारा स्वयं की जा रही थी जिसके चलते पुलिस और कोर्ट के समन्वय के चलते जल्द से जल्द आरोपियों को सजा सुनाई गई है


Body:पास्को न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 30 मई 2017 की रात को कुठौंद थाना क्षेत्र के गांव में 6 साल की मासूम अपने पिता के साथ घर के बाहर सो रही थी तभी जालौन कोतवाली के देवरी गांव का रहने वाला वीरेंद्र और नैना वली निवासी दिनेश और सुशील सोते समय 6 वर्षीय मासूम को उठाकर झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया साथ ही उसके शरीर को गंभीर चोट पहुंचा कर जान से मारने का प्रयास करते हुए मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गए , इस घटना के बारे में सुबह पता चलता है जब मासूम काया मिलती है परिजन जब उसे खोजते हैं तो मासूम झाड़ियों में खून से लथपथ मिली थी इस मामले में मासूम के पिता द्वारा इन तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाता है इसके बाद मामले का ट्रायल होने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आज पास को न्यायालय के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने तीनों आरोपियों को 30 साल के कठोर कारावास के साथ 90 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है मुख्य आरोपी वीरेंद्र है जिसकी उम्र 50 साल है जबकि दो अन्य आरोपी 22 22 साल के हैं सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है

बाइट बृजराज सिंह राजपूत शासकीय अधिवक्ता


Conclusion:
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