जालौन: जिला न्यायालय के पॉस्को कोर्ट ने मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 30-30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों ने कुठौंद थाना क्षेत्र में लगभग 3 साल पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस केस की पैरवी आईजी सुभाष सिंह बघेल कर रहे थे.
जानें पूरा मामला
- मामला जिले के कुठौंद थाना क्षेत्र का है.
- पिता के साथ घर के बाहर 6 साल की मासूम सो रही थी.
- गांव के ही तीन वहशियों ने मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
- सुबह परिजनों ने मासूम की तलाश शुरू की तो वह मरणासन्न हालत में झाड़ियों में मिली.
- पिता ने तीनों दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
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मामले का ट्रायल होने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. इसके बाद 17 जनवरी 2020 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 साल का कठोर कारावास और 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
- बृजराज सिंह राजपूत, शासकीय अधिवक्ता