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हरदोई जिले में 1600 से अधिक लोगों ने राशन कार्ड किया सरेंडर

हरदोई जिले में सरकार के निर्देश के बाद 1600 से अधिक कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है. वहीं, शासन के निर्देश पर विभाग की ओर से टीमें बनाई जा रही हैं, जो सभी राशनकार्डों का सत्यापन करेंगी और अपात्र कार्ड धारकों को चिह्नित कर उनके राशनकार्ड निरस्त करने का कार्य करेंगी.

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जिला पूर्ति कार्यालय
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Published : May 22, 2022, 4:21 PM IST

हरदोईः शासन की ओर से अपात्रों के राशनकार्ड निरस्त करने के निर्देश का असर जिले में दिखाई देने लगा है. जिला पूर्ति कार्यालय के बाहर अपात्र राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड जमा करने लिए जमावड़ा लग रहा है. अब तक 1600 से अधिक कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है.


जिले में सात लाख 79 हजार 901 राशन कार्ड धारक हैं. जिनको माह में दो बार निशुल्क राशन और एक बार खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है. अंतोदय और पात्र गृहस्थी के राशनकार्ड के लिए पात्रता की श्रेणी बनाई गई है. लेकिन जिले में कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं, जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं. शासन की ओर से ऐसे सभी राशनकार्ड जो पात्रता में नहीं आते हैं, निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. शासन के निर्देश पर विभाग की ओर से टीमें बनाई जा रही हैं, जो सभी राशनकार्डों का सत्यापन करेंगी और अपात्र कार्ड धारकों को चिह्नित कर उनके राशनकार्ड निरस्त करने का कार्य करेंगी.

जिला पूर्ति अधिकारी संजय पाण्डेय
जिला पूर्ति अधिकारी संजय पाण्डेय ने बताया कि ऐसे राशन कार्डधारक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट/मकान, चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या एसी लगा है, गांवों में दो लाख व शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की परिवारिक आय है तो ऐसे परिवार अपना राशनकार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें. इन अपात्र परिवारों के लिए यह अंतिम मौका है. इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर इन अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त कर दिया जाएगा.

पढ़ेंः राशन कार्ड की नई गाइडलाइन को लेकर सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जो परिवार पात्र हैं वह घबराएं नहीं उनका राशन कार्ड नहीं कटेगा. उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष व नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं. अपात्रों के राशनकार्ड निरस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. लोग स्वयं भी राशनकार्ड वापस कर रहे हैं. सभी राशन कार्ड की जांच कराने के लिए प्रशासन के निर्देश पर टीमें बनाई जाएंगी, जो अपात्र होंगे उनके राशनकार्ड निरस्त किए जाएंगें.

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हरदोईः शासन की ओर से अपात्रों के राशनकार्ड निरस्त करने के निर्देश का असर जिले में दिखाई देने लगा है. जिला पूर्ति कार्यालय के बाहर अपात्र राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड जमा करने लिए जमावड़ा लग रहा है. अब तक 1600 से अधिक कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है.


जिले में सात लाख 79 हजार 901 राशन कार्ड धारक हैं. जिनको माह में दो बार निशुल्क राशन और एक बार खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है. अंतोदय और पात्र गृहस्थी के राशनकार्ड के लिए पात्रता की श्रेणी बनाई गई है. लेकिन जिले में कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं, जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं. शासन की ओर से ऐसे सभी राशनकार्ड जो पात्रता में नहीं आते हैं, निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. शासन के निर्देश पर विभाग की ओर से टीमें बनाई जा रही हैं, जो सभी राशनकार्डों का सत्यापन करेंगी और अपात्र कार्ड धारकों को चिह्नित कर उनके राशनकार्ड निरस्त करने का कार्य करेंगी.

जिला पूर्ति अधिकारी संजय पाण्डेय
जिला पूर्ति अधिकारी संजय पाण्डेय ने बताया कि ऐसे राशन कार्डधारक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट/मकान, चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या एसी लगा है, गांवों में दो लाख व शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की परिवारिक आय है तो ऐसे परिवार अपना राशनकार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें. इन अपात्र परिवारों के लिए यह अंतिम मौका है. इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर इन अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त कर दिया जाएगा.

पढ़ेंः राशन कार्ड की नई गाइडलाइन को लेकर सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जो परिवार पात्र हैं वह घबराएं नहीं उनका राशन कार्ड नहीं कटेगा. उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष व नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं. अपात्रों के राशनकार्ड निरस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. लोग स्वयं भी राशनकार्ड वापस कर रहे हैं. सभी राशन कार्ड की जांच कराने के लिए प्रशासन के निर्देश पर टीमें बनाई जाएंगी, जो अपात्र होंगे उनके राशनकार्ड निरस्त किए जाएंगें.

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