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हरदोई: शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार देगी ऋण, जानिए आवेदन की अंतिम तिथि

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ऋण देने की योजना बना रही है. इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जून तक दी गई है.

हरदोई
शिक्षित युवाओं को रोजगार
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Published : Jun 4, 2020, 6:40 AM IST

हरदोई: शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण प्रदान करने की तैयारी की है. इसके लिए हरदोई जिले का उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार ऋण प्रदान करेगा, जिससे जिले के बेरोजगार अपना खुद का उद्यम लगाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे. इसमें आवेदन की तारीख पहले 14 मई थी फिर इसे बढ़ाकर 26 मई किया गया. अब इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए लोग 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

जिले में पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत अधिकतम 25 लाख तक उत्पादन आधारित व 10 लाख तक सेवा आधारित परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है. इसमें आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है. इस योजना के लिए अभी तक 137 आवेदन प्राप्त हुए हैं. वहीं 50 लोगों के भौतिक लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जिसके लिए करीब 1 करोड़ 50 लाख की मार्जिन मनी आवंटित की गई है.

इतने फीसदी तक मिलेगा अनुदान
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुषों को शहरी क्षेत्र में इकाई लगाने पर 15 फीसदी तो ग्रामीण क्षेत्र में इकाई लगाने पर 25 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा. वहीं महिला उद्यमी को शहरी क्षेत्र के लिए 25 फीसदी व ग्रामीण में 35 फीसद तक का अनुदान प्राप्त हो सकेगा. इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक का कक्षा 8 तक पढ़ा होना आवश्यक है.

इस स्थिति में नहीं मिल सकेगा लाभ
वहीं सीएम युवा स्वरोजगार योजना के तहत भी उत्पादन व सेवा आधारित परियोजनाओं के लिए अधिकतम 25 लाख व 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा. इस योजना के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. इस योजना के लिए इस वर्ष 100 लोगों के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है. इसके लिए 164.50 लाख की मार्जिन मनी को वितरित किया जाएगा. इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का कक्षा दस तक पढ़ा होना जरूरी है. वहीं अगर पहले किसी सरकारी अनुदान का लाभ आवेदक द्वारा लिया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.

ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के उपायुक्त सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इन योजनाओं में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 14 मई रखा गया था. इसके बाद इसे बढ़ाकर 26 मई किया गया और अब 10 जून कर दिया गया है, जिससे कि अनुभवी और शिक्षित युवा इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक आवेदन कर सकें. उन्होंने कहा कि इस योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने www.kviconline.gov.in वेबसाइट को शुरू किया है. इस साइट पर आवेदन करने के बाद आवेदकों की फाइल बैंकों में जाएगी, जहां से उन्हें ऋण उपलब्ध होगा. इस प्रक्रिया के बाद उद्यमियों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी.

हरदोई: शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण प्रदान करने की तैयारी की है. इसके लिए हरदोई जिले का उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार ऋण प्रदान करेगा, जिससे जिले के बेरोजगार अपना खुद का उद्यम लगाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे. इसमें आवेदन की तारीख पहले 14 मई थी फिर इसे बढ़ाकर 26 मई किया गया. अब इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए लोग 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

जिले में पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत अधिकतम 25 लाख तक उत्पादन आधारित व 10 लाख तक सेवा आधारित परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है. इसमें आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है. इस योजना के लिए अभी तक 137 आवेदन प्राप्त हुए हैं. वहीं 50 लोगों के भौतिक लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जिसके लिए करीब 1 करोड़ 50 लाख की मार्जिन मनी आवंटित की गई है.

इतने फीसदी तक मिलेगा अनुदान
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुषों को शहरी क्षेत्र में इकाई लगाने पर 15 फीसदी तो ग्रामीण क्षेत्र में इकाई लगाने पर 25 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा. वहीं महिला उद्यमी को शहरी क्षेत्र के लिए 25 फीसदी व ग्रामीण में 35 फीसद तक का अनुदान प्राप्त हो सकेगा. इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक का कक्षा 8 तक पढ़ा होना आवश्यक है.

इस स्थिति में नहीं मिल सकेगा लाभ
वहीं सीएम युवा स्वरोजगार योजना के तहत भी उत्पादन व सेवा आधारित परियोजनाओं के लिए अधिकतम 25 लाख व 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा. इस योजना के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. इस योजना के लिए इस वर्ष 100 लोगों के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है. इसके लिए 164.50 लाख की मार्जिन मनी को वितरित किया जाएगा. इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का कक्षा दस तक पढ़ा होना जरूरी है. वहीं अगर पहले किसी सरकारी अनुदान का लाभ आवेदक द्वारा लिया जा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.

ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के उपायुक्त सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इन योजनाओं में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 14 मई रखा गया था. इसके बाद इसे बढ़ाकर 26 मई किया गया और अब 10 जून कर दिया गया है, जिससे कि अनुभवी और शिक्षित युवा इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक आवेदन कर सकें. उन्होंने कहा कि इस योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने www.kviconline.gov.in वेबसाइट को शुरू किया है. इस साइट पर आवेदन करने के बाद आवेदकों की फाइल बैंकों में जाएगी, जहां से उन्हें ऋण उपलब्ध होगा. इस प्रक्रिया के बाद उद्यमियों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी.

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