हरदोई: मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना के मामले में मृतक आश्रित से लिपिक के द्वारा 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी. पीड़ित ने इसकी शिकायत एसडीएम से की थी. तहसीलदार भीम सिंह ने सण्डीला कोतवाली में ने इस मामले में लिपिक को दोषी पाया, जिसके बाद लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.
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क्या है पूरा मामला
- मामला जिले के सण्डीला तहसील का है.
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का कार्य देख रहे वरिष्ठ सहायक अतीक अहमद पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था.
- सड़क हादसे में मौत पर बीमा की पत्रावली तैयार करने के लिये तहसील कर्मी ने 50 हजार रुपये की मांग की थी.
- इनकार करने पर वह 15 हजार मांगने लगा, जहां दबाव बनाने पर शराफत अली ने 4 हजार रुपये भी दे दिए थे.
- खाते में बीमा का पैसा आने के बाद अतीक अहमद 11 हजार की मांग करने लगा.
- मामले में शराफत अली ने एसडीएम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव से इसकी शिकायत की थी.
- जांच में मामला सही पाये जाने पर एसडीएम ने तहसील के वरिष्ठ सहायक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया है.
- हरदोई के जिलाधिकारी ने लिपिक को सस्पेंड कर दिया है.