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लॉकडाउन 4.0: हमीरपुर में दुकान खोलने के लिए दिन निर्धारित

यूपी के हमीरपुर में लॉकडाउन-4 में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलग-अलग प्रकार की दुकानों के लिए दिन निर्धारित कर दिए हैं. जिला प्रशासन ने मंगलवार देर रात लॉकडाउन-4 के संबंध में व्यवस्थाएं लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही प्रशासन ने गुरुवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की है.

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Published : May 21, 2020, 2:27 AM IST

दुकान खोलने के लिए दिन किए निर्धारित.
दुकान खोलने के लिए दिन किए निर्धारित.

हमीरपुर: लॉकडाउन-3 में जहां एक साथ सभी दुकानें खोलने की छूट थी, वहीं लॉकडाउन-4 में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलग-अलग प्रकार की दुकानों के लिए दिन निर्धारित कर दिए हैं. जिसके बाद अलग-अलग सामान की दुकानें अब सप्ताह के अलग-अलग दिन खुलेंगी. प्रशासन के आदेश का असर बुधवार से ही बाजार में दिखने लगा.

बुधवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्राॅनिक्स गुड्स, मोबाइल, बर्तन, ज्वैलर्स, हार्डवेयर, सीमेंट, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट, टेलरिंग, बैग, अटैची सेनेटरी, घड़ी, चश्में की दुकानों के अलावा फोटो कॉपी, कोरियर सेवा चालू रही.

किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान

जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, सोमवार, बुधवार और शनिवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, बर्तन, ज्वैलर्स, हार्डवेयर, सीमेंट, कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट, टेलरिंग, बैग, अटैची, सेनेटरी, घड़ी, चश्में, फोटो कॉपी, कोरियर की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई हैं.

इसे भी पढ़ें-हमीरपुर: लॉकडाउन में जुआ खेलते दिखे जुआरी, ईटीवी भारत का कैमरा देख मची भगदड़

वहीं मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को किराना,कास्मेटिक्स, जूता चप्पल, ऑटोमोबाइल, आटो पार्ट्स, पान मसाला, साइकिल की दुकानें, प्रिटिंग प्रेस, डिस्पोजल की दुकानें खोली जाएंगी. जबकि गुरुवार को पूरे जिले में साप्ताहिक बंदी के आदेश दिए गए हैं.

सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
फल, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर, मिठाई, ब्रेकरी, किसानाें से संबंधित दुकानें, ऑटो गैरेज, रिपेयरिंग कार्य से संबंधित दुकानें प्रतिदिन शारीरिक दूरी के साथ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर वाहनों व व्यक्तियों के आवागमन पर रोक रहेगी. इसका पालन न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

हमीरपुर: लॉकडाउन-3 में जहां एक साथ सभी दुकानें खोलने की छूट थी, वहीं लॉकडाउन-4 में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलग-अलग प्रकार की दुकानों के लिए दिन निर्धारित कर दिए हैं. जिसके बाद अलग-अलग सामान की दुकानें अब सप्ताह के अलग-अलग दिन खुलेंगी. प्रशासन के आदेश का असर बुधवार से ही बाजार में दिखने लगा.

बुधवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्राॅनिक्स गुड्स, मोबाइल, बर्तन, ज्वैलर्स, हार्डवेयर, सीमेंट, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट, टेलरिंग, बैग, अटैची सेनेटरी, घड़ी, चश्में की दुकानों के अलावा फोटो कॉपी, कोरियर सेवा चालू रही.

किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान

जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, सोमवार, बुधवार और शनिवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, बर्तन, ज्वैलर्स, हार्डवेयर, सीमेंट, कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट, टेलरिंग, बैग, अटैची, सेनेटरी, घड़ी, चश्में, फोटो कॉपी, कोरियर की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई हैं.

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वहीं मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को किराना,कास्मेटिक्स, जूता चप्पल, ऑटोमोबाइल, आटो पार्ट्स, पान मसाला, साइकिल की दुकानें, प्रिटिंग प्रेस, डिस्पोजल की दुकानें खोली जाएंगी. जबकि गुरुवार को पूरे जिले में साप्ताहिक बंदी के आदेश दिए गए हैं.

सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
फल, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर, मिठाई, ब्रेकरी, किसानाें से संबंधित दुकानें, ऑटो गैरेज, रिपेयरिंग कार्य से संबंधित दुकानें प्रतिदिन शारीरिक दूरी के साथ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर वाहनों व व्यक्तियों के आवागमन पर रोक रहेगी. इसका पालन न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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