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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोस्टर के अनुसार खुलेंगी दुकानें: डीएम हमीरपुर - dm gyaneshwar tripathi

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज डीएम और एसपी ने बैठक की. जिसमें डीएम ने लॉकडाउन-4 में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए रोस्टर के मुताबिक दुकानें खोलने के निर्देश दिए.

hamirpur news
बैठक करते अधिकारी
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Published : May 19, 2020, 7:28 PM IST

हमीरपुर: जिले में मंगलवार को डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी और एसपी श्लोक कुमार ने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान डीएम ने लॉकडाउन-4 में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए दुकानें खोलने के निर्देश दिए. जिले में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ वाहनों व लोगों के आवागमन पर रोक लगाई गई है.

दुकान में एक साथ सिर्फ 5 ग्राहक

बैठक के दौरान डीएम ने बाजार में सभी दुकानें एक साथ न खोले जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन दुकानें जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए रोस्टर के अनुसार ही खुलेंगी. डीएम ने कहा कि एक दुकान पर अधिकतम 5 लोग दो गज की दूरी के साथ खड़े हो सकते हैं. भीड़ लगने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई भी की जाएगी. डीएम ने सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को पहले की तरह ही बंद रखने व ऑनलाइन क्लास चालू रखने की बात कही. इस दौरान होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है. इसके लिए रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य सुरक्षा विभाग में आवेदन करना होगा.

विवाह समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति

इसके अलावा डीएम ने कहा कि विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की परमिशन होगी. विवाह के आयोजन के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बैठक में सीडीओ कमलेश कुमार, एडीएम विनय प्रकाश श्रीवास्तव, एसडीएम व सीओ सदर व अन्य अधिकारी मौजूद रहें.

हमीरपुर: जिले में मंगलवार को डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी और एसपी श्लोक कुमार ने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान डीएम ने लॉकडाउन-4 में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए दुकानें खोलने के निर्देश दिए. जिले में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ वाहनों व लोगों के आवागमन पर रोक लगाई गई है.

दुकान में एक साथ सिर्फ 5 ग्राहक

बैठक के दौरान डीएम ने बाजार में सभी दुकानें एक साथ न खोले जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन दुकानें जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए रोस्टर के अनुसार ही खुलेंगी. डीएम ने कहा कि एक दुकान पर अधिकतम 5 लोग दो गज की दूरी के साथ खड़े हो सकते हैं. भीड़ लगने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई भी की जाएगी. डीएम ने सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को पहले की तरह ही बंद रखने व ऑनलाइन क्लास चालू रखने की बात कही. इस दौरान होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है. इसके लिए रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य सुरक्षा विभाग में आवेदन करना होगा.

विवाह समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति

इसके अलावा डीएम ने कहा कि विवाह समारोह में वर-वधू पक्ष के अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की परमिशन होगी. विवाह के आयोजन के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बैठक में सीडीओ कमलेश कुमार, एडीएम विनय प्रकाश श्रीवास्तव, एसडीएम व सीओ सदर व अन्य अधिकारी मौजूद रहें.

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