गोरखपुर: उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां व्यापारियों के कल्याण के लिए 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' बनाया गया है. यह बोर्ड प्रदेश में व्यापार करने वाले व्यापारियों और मंडी में पंजीकृत किसानों के हित की चिंता करता है. इसके तहत व्यापार के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार होने पर व्यापारी या पंजीकृत किसानों को 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.
राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने दी जानकारी
राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने कहा कि देश में 1964 में मंडी एक्ट लागू हुआ था. प्रदेश में किसानों और व्यापारियों के हित में पहली बार योगी सरकार में इस तरह की चिंता की गई है. मंडी में व्यापार कर रहे व्यापारी या पंजीकृत किसानों की किसी भी वजह से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 3 लाख रुपये की मदद करेगी.
ये भी पढ़ें: बांस का उत्पादन बढ़ाने में जुटी सरकार, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं अब इसका बनेगा 'अचार'
ईमानदारी व्यापारियों का होगा फायदा
व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापार को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का ही नतीजा है कि पूर्व की सरकारों में केवल चार लाख ही पंजीकृत व्यापारी थे. जिनकी संख्या मौजूदा समय में 14 लाख के करीब है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार इसे 25 लाख तक ले जाने के प्रयास में है. इससे व्यापारियों का ही फायदा होगा खासकर उनका जो पूरी ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं. यही नहीं पंजीकृत व्यापारी जो बड़े व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इसके तहत किसी भी तरह से नुकसान होता है, तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपये की मदद भी करेगी.
ये भी पढ़ें: गोरखपुर: नए साल पर लोगों को मिली राहत, 120 के बजाय 90 रुपये किलो बिक रहा प्याज