ETV Bharat / state

ईमादार व्यापारियों की चिंता करती है योगी सरकार- राज्य मंत्री मनीष गुप्ता - gorakhpur news

यूपी के गोरखपुर में गुरुवार को राज्य मंत्री मनीष गुप्ता पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए व्यापारियों और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को गिनाया.

etv bharat
राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने व्यापारी कल्याण बोर्ड पर दी जानकारी
author img

By

Published : Jan 3, 2020, 4:50 AM IST

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां व्यापारियों के कल्याण के लिए 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' बनाया गया है. यह बोर्ड प्रदेश में व्यापार करने वाले व्यापारियों और मंडी में पंजीकृत किसानों के हित की चिंता करता है. इसके तहत व्यापार के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार होने पर व्यापारी या पंजीकृत किसानों को 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.

राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने व्यापारी कल्याण बोर्ड पर दी जानकारी

राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने दी जानकारी

राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने कहा कि देश में 1964 में मंडी एक्ट लागू हुआ था. प्रदेश में किसानों और व्यापारियों के हित में पहली बार योगी सरकार में इस तरह की चिंता की गई है. मंडी में व्यापार कर रहे व्यापारी या पंजीकृत किसानों की किसी भी वजह से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 3 लाख रुपये की मदद करेगी.

ये भी पढ़ें: बांस का उत्पादन बढ़ाने में जुटी सरकार, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं अब इसका बनेगा 'अचार'

ईमानदारी व्यापारियों का होगा फायदा

व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापार को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का ही नतीजा है कि पूर्व की सरकारों में केवल चार लाख ही पंजीकृत व्यापारी थे. जिनकी संख्या मौजूदा समय में 14 लाख के करीब है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार इसे 25 लाख तक ले जाने के प्रयास में है. इससे व्यापारियों का ही फायदा होगा खासकर उनका जो पूरी ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं. यही नहीं पंजीकृत व्यापारी जो बड़े व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इसके तहत किसी भी तरह से नुकसान होता है, तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपये की मदद भी करेगी.

ये भी पढ़ें: गोरखपुर: नए साल पर लोगों को मिली राहत, 120 के बजाय 90 रुपये किलो बिक रहा प्याज

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां व्यापारियों के कल्याण के लिए 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' बनाया गया है. यह बोर्ड प्रदेश में व्यापार करने वाले व्यापारियों और मंडी में पंजीकृत किसानों के हित की चिंता करता है. इसके तहत व्यापार के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार होने पर व्यापारी या पंजीकृत किसानों को 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.

राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने व्यापारी कल्याण बोर्ड पर दी जानकारी

राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने दी जानकारी

राज्य मंत्री मनीष गुप्ता ने कहा कि देश में 1964 में मंडी एक्ट लागू हुआ था. प्रदेश में किसानों और व्यापारियों के हित में पहली बार योगी सरकार में इस तरह की चिंता की गई है. मंडी में व्यापार कर रहे व्यापारी या पंजीकृत किसानों की किसी भी वजह से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 3 लाख रुपये की मदद करेगी.

ये भी पढ़ें: बांस का उत्पादन बढ़ाने में जुटी सरकार, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं अब इसका बनेगा 'अचार'

ईमानदारी व्यापारियों का होगा फायदा

व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापार को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का ही नतीजा है कि पूर्व की सरकारों में केवल चार लाख ही पंजीकृत व्यापारी थे. जिनकी संख्या मौजूदा समय में 14 लाख के करीब है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार इसे 25 लाख तक ले जाने के प्रयास में है. इससे व्यापारियों का ही फायदा होगा खासकर उनका जो पूरी ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं. यही नहीं पंजीकृत व्यापारी जो बड़े व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इसके तहत किसी भी तरह से नुकसान होता है, तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपये की मदद भी करेगी.

ये भी पढ़ें: गोरखपुर: नए साल पर लोगों को मिली राहत, 120 के बजाय 90 रुपये किलो बिक रहा प्याज

Intro:गोरखपुर। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां व्यापारियों के कल्याण के लिए 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' बनाया गया है। यह बोर्ड प्रदेश में व्यापार करने वाले व्यापारियों और मंडी में पंजीकृत किसानों के हित की चिंता करता है। यही नहीं व्यापार के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार होने पर व्यापारी हो या पंजीकृत किसान उसको 3 लाख रुपये की मदद व्यापारी कल्याण बोर्ड की सिफारिश पर प्रदेश की योगी सरकार करती है। यह कहना है उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मनीष गुप्ता का, जो गुरुवार को गोरखपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

नोट--कम्प्लीट पैकेज, वॉइस ओवर अटैच है।


Body:मनीष गुप्ता ने कहा कि देश में 1964 में मंडी एक्ट लागू हुआ था और यूपी में भी। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की सरकार रही हो या कोई अन्य सरकार, प्रदेश में किसानों और व्यापारियों के हित में पहली बार योगी सरकार में इस तरह की चिंता की गई है। जिसमें मंडी के अंदर व्यापार करते हुए व्यापारी या पंजीकृत किसान की किसी भी वजह से मौत हो जाती है, वह आगजनी का शिकार हो जाता है, सड़क हादसे में वह पूरी तरह से विकलांगता का शिकार हो जाता है या अन्य माध्यम से वह घायल हो जाता है तो भी उसे योगी सरकार 3 लाख की मदद पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यापारियों के साथ योगी सरकार खड़ी है और कालाबाजारी करने वालों की नकेल भी कसने वाली है।

बाइट-मनीष गुप्ता, राज्य मंत्री, यूपी सरकार


Conclusion:व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापार को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का ही नतीजा है कि पूर्व की सरकारों में केवल चार लाख ही पंजीकृत व्यापारी थे जिनकी संख्या मौजूदा समय में 14 लाख के करीब है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार इसे 25 लाख तक ले जाने के प्रयास में है।इससे व्यापारियों का ही फायदा होगा खासकर उनका जो पूरी ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं। यही नहीं पंजीकृत व्यापारियों को जो बड़े व्यापार कर रहे हैं उन्हें इसके तहत किसी भी तरह के नुकसान पर सरकार 10 लाख रुपये की मदद भी पहुंचाएगी। इसलिए भयमुक्त होकर ईमानदार व्यापारी पंजीकरण कराएं और सरकार के साथ देश हित में अपना कदम बढ़ावें।

बाइट--मनीष गुप्ता, राज्य मंत्री

मुकेश पाण्डेय
Etv भारत, गोरखपुर
9121292529
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.