गोरखपुर: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर को जुम्मे के दिन उपद्रव करने के बाद हुए नुकसान की जिला प्रशासन वसूली करेगा. बता दें कि सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ से 90 हजार की संपत्ति को नुकसान हुआ था. इस मामले में चिन्हित किए गए 8 लोगों को प्रशासन ने नोटिस दे दिया है.
सभी लोगों से लगभग 11,250 रुपये की वसूली की जाएगी. यह आठों आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 सितंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे. पुलिस और प्रशासन की मनाही के बावजूद धारा 144 का उल्लंघन करते हुए भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया.
भीड़ मदीना मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया. सीसीटीवी कैमरे और सरकारी तथा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को चिन्हित किया है.
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जिलाधिकारी ने इस मामले में त्रिस्तरीय जांच कराई. जांच के दौरान करीब 49,500 रुपये की सार्वजनिक संपत्तियों तथा 40,500 रुपये की निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. एडीएम वित्त एवं राजस्व को इस बाबत अपनी रिपोर्ट दी गई थी.
एडीएम सिटी न्यायालय द्वारा इस मामले में कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई थी. अपर नगर मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करते हुए आरोपियों को 15 दिन का समय दिया है कि वह अपना पक्ष रख सकते हैं.
एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 20 दिसंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शाहमरूफ में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे. धारा 144 का उल्लंघन करते हुए भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया था. इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी. इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 8 लोगों को नोटिस भेजा है. इन लोगों से लगभग 90 हजार रुपये क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी.