ETV Bharat / state

गोरखपुर: रोजगार श्रृजन के लिए सरकार दे रही है अनुदान ऋट - परियोजना लागत ऋण का तीन वर्ष तक सरकार देगी ब्याज

यूपी के गोरखपुर में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद मौर्य ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने रोजगार श्रृजन के लिए सरकार की तरफ से दी जा रही अनुदान ऋट के बारे में बात की.

नरेन्द्र प्रसाद मौर्य ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की
नरेन्द्र प्रसाद मौर्य ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की
author img

By

Published : May 14, 2020, 4:47 PM IST

गोरखपुर: अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद मौर्य ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग इकाई की तरफ से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मेनुफैक्चर और प्रोडक्शन के लिए अधिकतम 25 लाख का और सर्विस वर्क के लिए 10 लाख का लोन मुहैय्या कराएगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है

किसको क्या मिलेगी छूट की सुविधा
अपर मुख्य कार्यपालक ने बताया कि सामान्य वर्ग (पुरुष) को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग को 5% खुद का अंशदान लगाना अनिवार्य होगा. कुल परियोजना लागत ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 25% छोड़कर अन्य सभी को 35% एकमुश्त मार्जिन मनी (अनुदान) भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है.

परियोजना लागत ऋण का तीन वर्ष तक सरकार देगी ब्याज
नरेन्द्र प्रसाद मौर्य ने ईटीवी भारत को बताया कि पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना में परियोजना लागत में से खुद का अंशदान और एकमुश्त मार्जिन मनी को घटाकर शेष बैंक ऋण पर ब्याज का पूरा भुगतान अधिकतम 13% की दर पर 3 वर्ष तक राज्य सरकार की तरफ से ऋण दाता बैंक को दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन
उक्त योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.kviconline. gov.in/pmegp-e, पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एजेंसी केवीआईसी सेलेक्ट करते हुए अन्य सूचनाएं भरें. इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

इन दस्तावेजों को करें सबमिट
ऑनलाइन आवेदन के समय परियोजना रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, (आरक्षित वर्ग हेतु) आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र और कार्यशाला प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में होने का प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा जारी) पोर्टल पर अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रेसिडेंट प्रिंटेड प्रति के साथ अन्य सभी अपेक्षित कागजातों की छाया प्रतियां (हार्ड कॉपी) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विकास भवन द्वितीय तल स्थित कार्यालय में जमा किया जाए. विशेष जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नंबर 0551-2201570 और 983918 9335 पर प्राप्त की जा सकती है.

गोरखपुर: अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद मौर्य ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग इकाई की तरफ से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मेनुफैक्चर और प्रोडक्शन के लिए अधिकतम 25 लाख का और सर्विस वर्क के लिए 10 लाख का लोन मुहैय्या कराएगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है

किसको क्या मिलेगी छूट की सुविधा
अपर मुख्य कार्यपालक ने बताया कि सामान्य वर्ग (पुरुष) को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग को 5% खुद का अंशदान लगाना अनिवार्य होगा. कुल परियोजना लागत ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 25% छोड़कर अन्य सभी को 35% एकमुश्त मार्जिन मनी (अनुदान) भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है.

परियोजना लागत ऋण का तीन वर्ष तक सरकार देगी ब्याज
नरेन्द्र प्रसाद मौर्य ने ईटीवी भारत को बताया कि पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना में परियोजना लागत में से खुद का अंशदान और एकमुश्त मार्जिन मनी को घटाकर शेष बैंक ऋण पर ब्याज का पूरा भुगतान अधिकतम 13% की दर पर 3 वर्ष तक राज्य सरकार की तरफ से ऋण दाता बैंक को दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन
उक्त योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.kviconline. gov.in/pmegp-e, पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एजेंसी केवीआईसी सेलेक्ट करते हुए अन्य सूचनाएं भरें. इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

इन दस्तावेजों को करें सबमिट
ऑनलाइन आवेदन के समय परियोजना रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, (आरक्षित वर्ग हेतु) आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र और कार्यशाला प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में होने का प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा जारी) पोर्टल पर अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रेसिडेंट प्रिंटेड प्रति के साथ अन्य सभी अपेक्षित कागजातों की छाया प्रतियां (हार्ड कॉपी) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विकास भवन द्वितीय तल स्थित कार्यालय में जमा किया जाए. विशेष जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नंबर 0551-2201570 और 983918 9335 पर प्राप्त की जा सकती है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.