ETV Bharat / state

दिनेश राम तिवारी हत्याकांड के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा

गोरखपुर में दिनेश राम तिवारी हत्याकांड के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

दिनेश राम तिवारी हत्याकांड
दिनेश राम तिवारी हत्याकांड
author img

By

Published : Nov 4, 2022, 9:23 PM IST

गोरखपुर: जनपद में हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी (Judge Tej Pratap Tiwari) ने गगहा थाना क्षेत्र (Gagaha police station area) के सोहगौरा निवासी अभियुक्त कुटान उर्फ दिलीप तिवारी, राजा तिवारी उर्फ राजबहादुर, आशुतोष उर्फ लहरी, संजय तिवारी और लवलू उर्फ ब्रम्हानंद मिश्र को आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी अविनाश तिवारी गगहा थाना क्षेत्र के सोहगौरा का निवासी है. वादी की माता ग्राम प्रधान है. इसलिए ग्राम पंचायत में जो भी सरकारी कार्य होता था. उसकी देख रेख वादी के पिता दिनेश राम तिवारी करते थे. 13 मार्च 2013 की सुबह करीब 8 बजे वादी के पिता दिनेश राम तिवारी घर से निकल कर केशव बनिया के घर के पास नाली का निर्माण कार्य देखते गए थे.

वादी के पिता केशव बनिया के घर के पास जैसे ही पहुंचे. वहां पहले से अभियुक्तगण अपने-अपने हाथ में असलहा लेकर खड़े थे. वादी के पिता को देखते ही अभियुक्त कुटान उन्हें गाली देते हुए जान से मारने के लिए ललकारा, जिसपर सभी अभियुक्त एक चुनावी रंजिश को लेकर वादी के पिता को पकड़ लिए और उनके सिर में गोली मार दी, जिससे वादी के पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.

गोरखपुर: जनपद में हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी (Judge Tej Pratap Tiwari) ने गगहा थाना क्षेत्र (Gagaha police station area) के सोहगौरा निवासी अभियुक्त कुटान उर्फ दिलीप तिवारी, राजा तिवारी उर्फ राजबहादुर, आशुतोष उर्फ लहरी, संजय तिवारी और लवलू उर्फ ब्रम्हानंद मिश्र को आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी अविनाश तिवारी गगहा थाना क्षेत्र के सोहगौरा का निवासी है. वादी की माता ग्राम प्रधान है. इसलिए ग्राम पंचायत में जो भी सरकारी कार्य होता था. उसकी देख रेख वादी के पिता दिनेश राम तिवारी करते थे. 13 मार्च 2013 की सुबह करीब 8 बजे वादी के पिता दिनेश राम तिवारी घर से निकल कर केशव बनिया के घर के पास नाली का निर्माण कार्य देखते गए थे.

वादी के पिता केशव बनिया के घर के पास जैसे ही पहुंचे. वहां पहले से अभियुक्तगण अपने-अपने हाथ में असलहा लेकर खड़े थे. वादी के पिता को देखते ही अभियुक्त कुटान उन्हें गाली देते हुए जान से मारने के लिए ललकारा, जिसपर सभी अभियुक्त एक चुनावी रंजिश को लेकर वादी के पिता को पकड़ लिए और उनके सिर में गोली मार दी, जिससे वादी के पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.

यह भी पढ़ें- बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले डॉक्टर दंपति की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.