गोण्डा: जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण, यानि 19 अप्रैल को मतदान होगा. जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान पदों के लिए सात अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब पंचायत चुनाव में खलल डालने वाले किंग मेकर्स डीएम और एसपी के निशाने पर आ गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट और एसपी की सूची में शामिल पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रव या मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले 54 लोगों के खिलाफ धारा-144 के तहत कार्रवाई की गई है. इन सभी को व्यक्तिगत भारी मुचलकों से प्रतिबन्धित करने की नोटिस थमाई गई है.
चुनाव में खलल डाला तो जब्त होगी प्रापर्टी
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जिले की चारों तहसीलों गोण्डा, तराबगंज, मनकापुर और करनैलगंज तहसील में पंचायत चुनाव प्रभावित करने की मंशा रखने वाले संदिग्ध लोगों के खिलाफ एक्शन चालू हो गया है. एसडीएम सदर कुलदीप सिंह ने पंडरी कृपाल ब्लॉक के प्रमुख राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित (पूर्व मंत्री), कई दिग्गज नेताओं समेत 54 लोगों को धारा 144 के तहत निरूद्ध कर दिया गया है.
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आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि संदिग्ध सभी लोगों को ब्लॉक परिसर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक निश्चित समय, एक स्थान पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी. अगर ये सभी निरुद्ध लोग चुनाव पार्टी के रवाना स्थल, मतपेटियों के जमास्थल व मतदान स्थल के आस-पास दिखाई पड़ेंगे या कोई बाधा उत्पन्न करेंगे, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो. यही नहीं विपक्षीगण जनपद गोण्डा के किसी भी विकास खण्ड में किसी भी प्रत्याशी के सम्बन्ध में जनसम्पर्क नहीं करेंगे न ही किसी प्रत्याशी के लिए मत याचना करेंगे. न ही किसी मतदाता को किसी माध्यम से कुप्रभावित करेंगे और न तो निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की बाधा पहुंचाएंगे. ऐसी परिस्थिति में इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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शांति-व्यवस्था भंग कर सकते हैं अपराधी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोपनीय सूचना में यह आशंका व्यक्त की गई है कि सभी 54 लोग पंचायत चुनाव सम्बन्धी कार्यों में बाधा डालने के साथ ही आस-पास घूमकर शांति-व्यवस्था भंग कर सकते हैं. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त एंव सौहार्दपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है. इसलिए संदिग्ध या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को भारी से भारी मुचलके की धनराशि से पाबन्द करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है.