गोंडाः गोंडा जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को करीब 6 वर्ष पहले किशोरी के बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के साश्रम कारावास व 14 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है.
विशेष अभियोजन अशोक कुमार और सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के दबाव थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी एक व्यक्ति ने 2 अप्रैल 2017 को शौच के लिए बाहर गई किशोरी को बहल फुसलाकर भगा ले गया था. इसके बाद व्यक्ति ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. स्थानीय पुलिस ने विवेचना के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो धिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया.
सत्र परिक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्र मोहन द्विवेदी ने आरोपी 26 वर्षीय दिनेश उर्फ बबलू पुत्र शिव प्रसाद ग्राम निवासी कल्याणपुर नवाबगंज को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास, 14 का अर्थदंड के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न जमा करने पर 15 माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी.
अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी सिद्ध अपराधी द्वारा जेल में बताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी. एसपी आकाश तोमर ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश यादव के सशक्त व प्रभावी पैरवी से दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.