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गोण्डा : यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई शुरू

यूपी के गोण्डा जिले में प्रशासन यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. यूरिया की ओवर रेटिंग करने और यूरिया के साथ जबरन जिंक की बिक्री करने वाले दो लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है.

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यूरिया की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ केस दर्ज.
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Published : Aug 30, 2020, 7:52 AM IST

गोण्डा: प्रदेश भर में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर बार-बार शिकायत आ रही थी. जिसके बाद प्रशासन अब सक्रिय हो गया है. इसी क्रम में शिकायत मिली कि बीरपुर भोज में यूरिया उर्वरक की बिक्री 400 से 450 रुपये प्रति बोरी की दर से जबरन जिंक के साथ की जा रही है. इस शिकायत बाद डीएम के आदेश पर उर्वरक पटल सहायक बृजेश कुमार सिंह एवं तकनीकी सहायक विकास कुमार सिंह ने एक साथ मौके पर छापा मारा. वहीं छापे के दौरान विक्रेता दुकान बन्द कर फरार हो गया.

मौके पर उपस्थित 70 से 80 कृषकों से पूछने पर पता चला कि यूरिया उर्वरक 400-450 रुपये में जिंक के साथ जबरजस्ती टैग करके बेचा जा रहा है. साथ ही उन लोगों को यूरिया न देकर पिकप गाड़ी से यूरिया उर्वरक एवं जिंक लदवाकर कहीं भेज दिया गया है. वहीं तत्काल एडीसीओ सदर से बात करने पर पता चला कि रूपईडीह सहकारी संघ की उर्वरक बीरपुरभोज में बिक रही थी. सचिव योगेश कुमार शुक्ल पुत्र शिवनरायन शुक्ल ग्राम पैडीबरा विकास खण्ड रूपईडीह को 250 बोरी यूरिया 26 अगस्त को रैक प्वांइट से दिया गया था, जो सुहेल पुत्र मुस्लिम, ग्राम गेंन्धरिया, जनपद बहराइच के द्वारा गोण्डा बहराइच के सीमा पर जनपद गोण्डा के बीरपुरभोज गांव में अवैध रूप से भण्डारित कर अधिक मूल्य पर कालाबाजारी की जा रही थी.

जिला कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि छापेमारी के दौरान खाद बिक्री करते हुए बरामद हो गई. जिलाधिकारी के आदेश पर सचिव योगेश कुमार शुक्ल पुत्र शिवनरायन शुक्ल ग्राम पैडीबरा विकास खण्ड रूपईडीह एवं सुहेल पुत्र मुस्लिम ग्राम गेंन्धरिया जनपद बहराइच के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-3 (कीमत से अधिक मूल्य पर बिक्री), धारा-4 रिट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड का प्रर्दशन न होने तथा धारा-7 एवं 8 (बिक्रेता के द्वारा नियत स्थान पर बिना उर्वरक प्राधिकार पत्र के) उर्वरक का बिक्री किये जाने का स्पष्ट उल्लंघन में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि जनपद में यूरिया की कृत्रिम कमी दिखाकर ओवर रेटिंग और कालाबााजरी करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि जनपद भ्रमण के दौरान समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे लोगों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इसलिए ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा.

गोण्डा: प्रदेश भर में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर बार-बार शिकायत आ रही थी. जिसके बाद प्रशासन अब सक्रिय हो गया है. इसी क्रम में शिकायत मिली कि बीरपुर भोज में यूरिया उर्वरक की बिक्री 400 से 450 रुपये प्रति बोरी की दर से जबरन जिंक के साथ की जा रही है. इस शिकायत बाद डीएम के आदेश पर उर्वरक पटल सहायक बृजेश कुमार सिंह एवं तकनीकी सहायक विकास कुमार सिंह ने एक साथ मौके पर छापा मारा. वहीं छापे के दौरान विक्रेता दुकान बन्द कर फरार हो गया.

मौके पर उपस्थित 70 से 80 कृषकों से पूछने पर पता चला कि यूरिया उर्वरक 400-450 रुपये में जिंक के साथ जबरजस्ती टैग करके बेचा जा रहा है. साथ ही उन लोगों को यूरिया न देकर पिकप गाड़ी से यूरिया उर्वरक एवं जिंक लदवाकर कहीं भेज दिया गया है. वहीं तत्काल एडीसीओ सदर से बात करने पर पता चला कि रूपईडीह सहकारी संघ की उर्वरक बीरपुरभोज में बिक रही थी. सचिव योगेश कुमार शुक्ल पुत्र शिवनरायन शुक्ल ग्राम पैडीबरा विकास खण्ड रूपईडीह को 250 बोरी यूरिया 26 अगस्त को रैक प्वांइट से दिया गया था, जो सुहेल पुत्र मुस्लिम, ग्राम गेंन्धरिया, जनपद बहराइच के द्वारा गोण्डा बहराइच के सीमा पर जनपद गोण्डा के बीरपुरभोज गांव में अवैध रूप से भण्डारित कर अधिक मूल्य पर कालाबाजारी की जा रही थी.

जिला कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि छापेमारी के दौरान खाद बिक्री करते हुए बरामद हो गई. जिलाधिकारी के आदेश पर सचिव योगेश कुमार शुक्ल पुत्र शिवनरायन शुक्ल ग्राम पैडीबरा विकास खण्ड रूपईडीह एवं सुहेल पुत्र मुस्लिम ग्राम गेंन्धरिया जनपद बहराइच के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-3 (कीमत से अधिक मूल्य पर बिक्री), धारा-4 रिट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड का प्रर्दशन न होने तथा धारा-7 एवं 8 (बिक्रेता के द्वारा नियत स्थान पर बिना उर्वरक प्राधिकार पत्र के) उर्वरक का बिक्री किये जाने का स्पष्ट उल्लंघन में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि जनपद में यूरिया की कृत्रिम कमी दिखाकर ओवर रेटिंग और कालाबााजरी करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि जनपद भ्रमण के दौरान समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे लोगों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इसलिए ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा.

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