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सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा

गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियो को 20-20 साल का कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा
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Published : May 30, 2022, 9:01 PM IST

गाजीपुरः गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियो को 20-20 साल का कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि से 80 फीसदी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं.

दरअसल, थाना शादियाबाद के एक गांव की महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 मार्च 2020 को उसकी नातिन जानवरो के लिए चारा लेने गई थी. गांव के अर्जुन कुमार व अमन कुमार ने नातिन को अकेला पाकर दुष्कर्म किया. नातिन ने परिजनों को इसको सूचना दी.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 5 गवाहों को पेश किया. सभी गवाहों ने बयान न्यायालय में दर्ज कराए. दोनों तरफ की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुनाया. दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की कैद और 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने बताया की पीड़िता और दोनों आरोपी एक ही गांव के होने के नाते वादिनी कोर्ट में मुकर गई. हालांकि पीड़िता डटी रही. इस मामले में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई.

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गाजीपुरः गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियो को 20-20 साल का कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि से 80 फीसदी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं.

दरअसल, थाना शादियाबाद के एक गांव की महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 मार्च 2020 को उसकी नातिन जानवरो के लिए चारा लेने गई थी. गांव के अर्जुन कुमार व अमन कुमार ने नातिन को अकेला पाकर दुष्कर्म किया. नातिन ने परिजनों को इसको सूचना दी.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 5 गवाहों को पेश किया. सभी गवाहों ने बयान न्यायालय में दर्ज कराए. दोनों तरफ की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुनाया. दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की कैद और 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने बताया की पीड़िता और दोनों आरोपी एक ही गांव के होने के नाते वादिनी कोर्ट में मुकर गई. हालांकि पीड़िता डटी रही. इस मामले में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई.

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