गाजीपुर : चर्चित मनोज राय हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों पर चल रही कोर्ट कार्रवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने सरफराज उर्फ मुन्नी की धारा 227 सीआरपीसी के तहत दी गई उन्मोचन याचिका पर शनिवार को सुनवाई की. कोर्ट ने आगामी 6 दिसंबर को फैसले की तिथि घोषित कर दी है. इसकी पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है.
इस मामले मुख्तार अंसारी पक्ष के वकील लियाकत अली ने बताया है कि 23 साल पहले मनोज राय की हत्या उसरी चट्टी कांड में हुई थी. जिसमें मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था और उनके सरकारी गनर समेत दो लोगों की हत्या हुई थी. उसी में तीसरे शख्स की मौत हुई थी. 23 साल बाद जनवरी 2023 में मोहम्दाबाद कोतवाली में मृतक मनोज राय के पिता, जो बक्सर बिहार के रहने वाले हैं, ने मुख्तार अंसारी और अन्य लोगों के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा लिखाया है. उसरी कांड में मुख्तार वादी मुकदमा हैं और वह मुकदमा अभी स्थानांतरित होकर लखनऊ में चल रहा है, जिसमें पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह व अन्य नामजद हैं. उसी फाइल से सारे कागजात निकालकर केस में प्रयुक्त किए गए हैं.
इसी में सरफराज को आरोपों से बरी किए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई है और फाइल 6 तारीख को आदेश के लिए कोर्ट ने सुरक्षित रख ली है. उल्लेखनीय है कि इस मामले तीन लोगों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. सरफराज अभी जेल में बंद है.
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