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सपा विधायक वीरेंद्र यादव को सीजेएम कोर्ट ने सुनायी 15 दिन की सजा, आचार संहिता उल्लंघन का मामला

सपा विधायक वीरेंद्र यादव को गाजीपुर सीजेएम कोर्ट ने 15 दिन की सजा सुनायी है. साथ ही 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. यह सजा सीजेएम शरद कुमार की अदालत ने 2017 में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनायी है.

सपा विधायक वीरेंद्र यादव
सपा विधायक वीरेंद्र यादव
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Published : Jun 5, 2023, 6:10 PM IST

आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनायी गई है.

गाजीपुरः गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को जंगीपुर से सपा विधायक वीरेंद्र यादव को 15 दिन की सजा सुनायी है. सीजेएम शरद कुमार चौधरी की अदालत ने विधायक वीरेंद्र यादव को 200 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. कोर्ट ने विधायक को ये सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनायी है.

दरअसल, 2017 में विधायक वीरेंद्र यादव के पिता और तत्कालीन मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, जिसमें विधायक वीरेंद्र यादव की माता किस्मतिया देवी विजयी हुईं थी. उनके चुनाव प्रचार के दौरान विधायक वीरेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था.

वीरेंद्र यादव के वकील राजीव मोहन नायडू ने बताया कि 2017 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और उसका ट्रायल चल रहा था. जिसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत आज 15 दिन के साधारण कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सीजेएम कोर्ट से सुनायी गयी है. उन्होंने बताया कि प्रॉसिक्यूशन इस बात को साबित करने में असफल रहा है कि उस समय आचार संहिता लागू थी और अब हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 हजार के निजी बंधपत्र और दो जमानतदारों की जमानत पर विधायक को रिहा कर दिया है, क्योंकि सीआरपीसी के नियमानुसार अपील करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है. वहीं, विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि वे अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और इसकी अपील करेंगे.

पढ़ेंः सपा विधायक वीरेंद्र यादव की फेसबुक आईडी हैक, दर्ज कराई शिकायत

आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनायी गई है.

गाजीपुरः गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को जंगीपुर से सपा विधायक वीरेंद्र यादव को 15 दिन की सजा सुनायी है. सीजेएम शरद कुमार चौधरी की अदालत ने विधायक वीरेंद्र यादव को 200 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. कोर्ट ने विधायक को ये सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनायी है.

दरअसल, 2017 में विधायक वीरेंद्र यादव के पिता और तत्कालीन मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, जिसमें विधायक वीरेंद्र यादव की माता किस्मतिया देवी विजयी हुईं थी. उनके चुनाव प्रचार के दौरान विधायक वीरेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था.

वीरेंद्र यादव के वकील राजीव मोहन नायडू ने बताया कि 2017 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और उसका ट्रायल चल रहा था. जिसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत आज 15 दिन के साधारण कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सीजेएम कोर्ट से सुनायी गयी है. उन्होंने बताया कि प्रॉसिक्यूशन इस बात को साबित करने में असफल रहा है कि उस समय आचार संहिता लागू थी और अब हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे.

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 हजार के निजी बंधपत्र और दो जमानतदारों की जमानत पर विधायक को रिहा कर दिया है, क्योंकि सीआरपीसी के नियमानुसार अपील करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है. वहीं, विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि वे अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और इसकी अपील करेंगे.

पढ़ेंः सपा विधायक वीरेंद्र यादव की फेसबुक आईडी हैक, दर्ज कराई शिकायत

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