गाजीपुर:जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर मामले का फैसला पिछले 19 अप्रैल को आने वाला था. लेकिन एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के द्वारा मामले में लिखित एक अवसर की मांग की गई. जिसको देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 27 अप्रैल की तारीख तय की थी. लेकिन गुरुवार को एडीजीसी क्रिमिनल ने एमपी एमएलए कोर्ट में लिखित बहस की. जिसके बाद सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 6 मई मुकर्रर की है.
एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मोहम्मदाबाद में 307 व 12-0 बी के तहत मुख्तार अंसारी पर मामला दर्ज हुआ था. साथ ही करंडा थाने में गैंगेस्टर का मामला दर्ज था. जिसको लेकर 19 अप्रैल को फैसला आना था. लेकिन उनके द्वारा लिखित बहस की अपील की गई. जिसको लेकर गुरुवार को कोर्ट में लिखित बहस की गई. जिस पर सुनवाई अब 6 मई 2023 को तारीख तय की गई है.
उन्होंने बताया कि मुहम्मदाबाद थाना में वीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे. लेकिन विवेचना के दौरान 120-B में उनका नाम जोड़ा गया था. इस मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था. इस मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है. इसके साथ ही दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी. जिसके बाद अगली सुनवाई 6 मई को होगी. एडीजीसी क्रिमिनल बताया कि एक और मामला हत्या का था. जिसमें करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या 2010 में हुई थी.
उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे. उन पर फर्जी तरीके से 120-B के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि 302 के मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं. इन दोनों मामले को जोड़ कर गैंग चार्ट बनाया गया था. जिसमें बहस पूरी होकर गुरुवार को फैसला आने वाला था. लेकिन उनके द्वारा बहस पूरी होने के बाद लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय की मांग की अपील की गई. कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए 27 की अगली तारीख दी थी.